Vimal Negi suicide case: नेगी आत्महत्या मामले में एचपीपीसीएल के पूर्व निदेशक की जमानत याचिका खारिज

Wed, Mar 26 , 2025, 03:10 PM

Source : Uni India

शिमला। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय (Himachal Pradesh High Court) ने बुधवार को राज्य पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (power corporation limited) के इंजीनियर विमल नेगी की कथित आत्महत्या के मामले (Vimal Negi suicide case) में आरोपियों में से एक, एचपीपीसीएल के पूर्व निदेशक देश राज की जमानत याचिका खारिज कर दी। इंजीनियर का शव इस महीने की शुरुआत में भाखड़ा बांध (Bhakra dam) से बरामद किया गया था। खुली अदालत में आदेश की घोषणा करते हुए, न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की एकल पीठ ने 21 मार्च, 2025 को उच्च न्यायालय में दायर पूर्व निदेशक की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। 

अदालत के आदेश की पुष्टि करते हुए आवेदक के वकील ने कहा कि अदालत ने 24 मार्च को आदेश सुरक्षित रख लिया था और जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पूर्व निदेशक पर भारतीय न्याय संहिता (Indian Penal Code Substitution) की धारा 108 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने जमानत याचिका में तर्क दिया कि उसका नाम एफआईआर में दर्ज है और वह इंजीनियर की आत्महत्या के समय कार्यालय में मौजूद भी नहीं था। 

इसके अलावा, उन्होंने इंजीनियर की पत्नी की ओर से दर्ज की गई शिकायत की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसे कार्यालय के मामलों की कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं थी। दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि जांच प्रारंभिक चरण में है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज सहित महत्वपूर्ण सबूत पुलिस ने जब्त किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इंजीनियर को कुछ व्यक्तियों द्वारा वित्तीय लेन-देन के लिए परेशान किया गया और मजबूर किया गया, जिससे उन्हें गंभीर मानसिक आघात पहुंचा। फुटेज में कथित तौर पर इंजीनियर को उनकी मौत से पहले कार्यालय के अंदर परेशान अवस्था में देखा गया था।

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