श्रीनगर। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कुपवाड़ा के पूर्व उपायुक्त एवं वर्तमान में जम्मू-कश्मीर के श्रम एवं रोजगार विभाग में प्रशासनिक सचिव के पद पर कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी (Indian Administrative Service) अधिकारी राजीव रंजन के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है।
सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने गत 17 फरवरी को चंडीगढ़ स्थित विशेष अपराध शाखा (SCB) में प्राथमिकी दर्ज की। सीबीआई ने श्री रंजन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में बुधवार को जम्मू-कश्मीर में कई स्थानों पर छापे मारे।
प्राथमिकी में रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) की धारा 109 और जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2006 की धारा 5(2) के साथ 5(1)(ई) के तहत आरोप लगाये गये हैं। जांच में आरोप लगाया गया है कि तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट रंजन ने एक जनवरी, 2015 से 31 दिसंबर, 2016 के बीच अपने कार्यकाल के दौरान आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की।
इस मामले में उत्तर प्रदेश के वाराणसी निवासी कृपा शंकर रॉय और दुलारी देवी के अलावा अन्य अज्ञात लोगों के भी नाम हैं। सीबीआई ने सीबीआई एससीबी के पुलिस उपाधीक्षक राकेश कुमार मौर्य को जांच सौंपी है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पिछले महीने सीबीआई को जम्मू-कश्मीर में अवैध हथियार लाइसेंस जारी करने के आरोप में आईएएस अधिकारी पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। सीबीआई 2012 से 2016 के बीच जम्मू-कश्मीर में 2.74 लाख से अधिक बंदूक लाइसेंस जारी करने से जुड़े एक बड़े घोटाले की जांच कर रही है, जिसके दौरान जिला मजिस्ट्रेटों ने कथित तौर पर मौद्रिक लाभ के लिए लाइसेंस जारी किये थे।
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Thu, Feb 20 , 2025, 09:37 PM