Railway Administration: यदि ट्रेन से यात्रा करते समय किसी की मृत्यु हो जाती है तो रेलवे प्रशासन कितना मुआवजा देता है? जानिए क्या नियम हैं!

Fri, Jan 24 , 2025, 10:15 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

भारतीय रेलवे का विशाल नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। यह देश की कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय रेलवे भी भारत के विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए, कई लोग भारतीय रेलवे से यात्रा करना पसंद करते हैं। भारतीय रेल यात्रा का एक बहुत ही सुविधाजनक साधन है। इसलिए, अनगिनत नागरिक प्रतिदिन काम पर जाते समय भी रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं।

इसी प्रकार, जब लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करनी होती है, तो अधिकांश लोगों की पहली पसंद रेलगाड़ी होती है। ट्रेन में लोगों को कई सुविधाएं भी मिलती हैं। भारतीय रेलवे ने ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए कई नियम बनाए हैं। ये नियम यात्रियों की सुविधा के लिए, यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं, ताकि उन्हें किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। इन नियमों से यात्रियों को लाभ होगा।

जिस प्रकार ट्रेन के एक निश्चित समय से अधिक विलंब होने पर यात्रियों को मुआवजा दिया जाता है, उसी प्रकार यदि ट्रेन से यात्रा करते समय किसी यात्री को कोई क्षति होती है और उसके लिए रेलवे जिम्मेदार है तो भी यात्री को मुआवजा दिया जाता है।

क्या मुझे रेलवे से मुआवज़ा मिलेगा?
हम अक्सर भारतीय रेलवे की ट्रेनों में दुर्घटनाओं के बारे में सुनते हैं। इसके अलावा, कभी-कभी रेलगाड़ियां पटरी से उतर जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई यात्रियों की जान चली जाती है। ऐसी स्थिति में भारतीय रेलवे इन यात्रियों को मुआवजा देता है। लेकिन मान लीजिए कि किसी आम आदमी की ट्रेन से यात्रा करते समय स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है, यानी बीमारी या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या के कारण, तो क्या उसे तब भी रेलवे से मुआवजा मिलेगा?

इसके बाद ही रेलवे मुआवजा देगा
अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें कि अगर लोकल ट्रेन में सफर करते समय किसी स्वास्थ्य समस्या के कारण आपकी मौत हो जाती है तो आपको प्रशासन की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। रेलवे द्वारा मुआवजा तभी दिया जाता है जब रेलवे की ओर से यात्री के प्रति लापरवाही बरती गई हो, नुकसान हुआ हो या किसी रेलवे कर्मचारी की गलती हो।

यदि किसी यात्री की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से या यात्री की स्वयं की गलती से होती है तो रेलवे जिम्मेदार नहीं है। ऐसे मामले में मृत्यु होने पर रेलवे द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है।

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