एफएसएसएआई ने पैकेज्ड और मिनरल वाटर (packaged and mineral water) को 'हाई रिस्क फूड' श्रेणी में शामिल करके इस क्षेत्र के लिए मानदंड कड़े कर दिए हैं। लाइसेंस या पंजीकरण से पहले अब निरीक्षण, वार्षिक परीक्षण और तृतीय-पक्ष ऑडिट अनिवार्य होंगे। अक्टूबर में, सरकार ने पैकेज्ड पानी पर बीआईएस (Bureau of Indian Standards) के प्रतिबंध को हटा दिया। पहले बीआईएस और एफएसएसएआई दोनों प्रमाणन(FSSAI certification) की आवश्यकता होती थी। BIS नियम रद्द होने के बाद अब FSSAI ने सुरक्षा के लिए अपने नियम और सख्त कर दिए हैं.
एफएसएसएआई ने पैकेज्ड पानी के लिए जोखिम-आधारित निरीक्षण नीति को बदलकर गुणवत्ता और सुरक्षा मानदंडों को और अधिक सख्त बना दिया है। अब उत्पादन से लेकर वितरण तक हर कदम पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। एफएसएसएआई ने डेयरी उत्पादों, मांस, मछली, अंडे, मिठाई और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों को भी 'उच्च जोखिम वाले भोजन' श्रेणी में शामिल किया है। इन सामग्रियों का बहुत सख्ती से परीक्षण किया जाता है और सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।
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Fri, Dec 06 , 2024, 09:30 AM