विधायकों की अयोग्यता पर आया फैसला 

Wed, Jan 10 , 2024, 09:55 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

शिंदे गुट में खुशी की लहर,उद्धव गुट आक्रमक
महानगर संवाददाता 
मुंबई।
शिवसेना के अयोग्यता मामले में आख़िरकार विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Assembly Speaker Rahul Narvekar) ने अपना फैसला सूना दिया है। अपने फैसले में नार्वेकर ने शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों गुट के विधायकों को पात्र करार दिया है। राहुल नार्वेकर के फैसले के बाद जहां सत्ताधारी पार्टी शिवसेना में ख़ुशी की लहर है, वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी यूबीटी में भारी नाराजगी है। ठाकरे गुट के नेता और कार्यकर्ता आक्रामक हो गए है,जबकि फैसले पर अलग -अलग पार्टी के नेताओं ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
घरानेशाही का हुआ अंत ः एकनाथ शिंदे 
विधायकों के अयोग्यता मामले में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस फैसले से घरानेशाही का अंत हुआ है.लोकतंत्र की जीत हुई है।
शिंदे ने कहा कि फैसला आने के बाद विरोधियों के पैरों के नीचे से रेत खिसक गई। उन्हें अपनी हार नजर आने लगी है। इसलिए सरकार बनने के बाद से ही वे कह रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी और मुख्यमंत्री बदल जाएगा।  मुख्यमंत्री ने कहा, हम उसी योग्यता के आधार पर परिणाम की उम्मीद करते हैं 

यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगीः फडणवीस 
देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा अध्यक्ष का फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके सहयोगियों को बधाई दी और कहा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति की सरकार की स्थापना संवैधानिक और कानून की प्रक्रिया को पूर्ण करके किया गया है। इसलिए सरकार मजबूत है मैं सरकार की स्थापना होने के बाद पहले दिन से बोल रहा हूं सर्वोच्च न्यायालय ने कभी अपने आदेश में सरकार को बर्खास्त करने के लिए नहीं कहा है। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर और बार-बार सरकार के बारे में गलतफहमियां फैलाकर राज्य में माहौल को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे थे।  

सुप्रीम कोर्ट का अपमान ः उद्धव ठाकरे 
शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के निर्णय पर शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस बारे में उन्होंने मंगलवार को ही शंका  व्यक्त की थी। यह लोकतंत्र की हत्या की साजिश है। नार्वेकर ने एक नहीं दो बार आरोपी से मुलाकात की, इससे फैसला क्या आएगा,यह अपेक्षित था। इस फैसले से दलबदल कानून को मजबूती नहीं मिली है, बल्कि दलबदल का राजमार्ग बना दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्देशों की अवहेलना की है। ठाकरे ने कहा कि महत्वपूर्ण सवाल यह है कि प्रकरण अयोग्यता का था,लेकिन किसी को अयोग्य नहीं ठहराया गया। हमारा पार्टी संविधान अवैध था तो हमारे विधायक कैसे पात्र हो सकते हैं? उन्होंने कहा कि राहुल नार्वेकर ने सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया है, संवैधानिक पद पर होने की वजह से उनके खिलाफ अवमानना की याचिका दायर नहीं कर सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में स्वत संज्ञान लेना चाहिए। हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।

उद्धव को न्यायालय से मिलेगा न्याय ः शरद पवार 
पूर्व केंद्रीय मंत्री और राकांपा प्रमुख शरद पवार ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर फैसला सुना। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक संगठन को महत्व दिया है,जबकि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने विधायक दल को महत्व दिया है। उद्धव ठाकरे को न्यायालय जाना पड़ेगा, उन्हें यकीन है कि वहां उन्हें न्याय मिलेगा। शरद पवार ने कहा कि लोग जानते हैं कि शिवसेना किसकी है। पवार ने कहा कि आज के नतीजे में कोई आश्चर्य नहीं है।

विधानसभा अध्यक्ष का फैसला ऐतिहासिकः बावनकुले 
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि शिवसेना विधायक अयोग्यता मामले पर विधानसभा अध्यक्ष का फैसला ऐतिहासिक है संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने वाले इस परिणाम का सभी लोकतंत्र-प्रेमी नागरिकों ने स्वागत किया है। 

फैसला स्क्रिप्टेड था ः विजय वडेट्टीवार 
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने विधायकों के अयोग्यता मामले में अपना फैसला सुनाया है वो पूरा स्क्रिप्टेड था अध्यक्ष ने सिर्फ उसे पढ़ा है। शिंदे के विधायकों के अयोग्यतम मामले में अध्यक्ष क्या फैसला सुनाएंगे यह सभी को मालूम था क्योंकि पूरा फैसला स्क्रिप्टेड था।

अध्यक्ष ने कोर्ट के सभी दिशा-निर्देशों की अवहेलना की ः अंबादास दानवे 
विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था की एक कोई दल के विधायक पात्र  रहेंगे,जबकि विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों गुटों के विधायकों को योग्य बनाकर गैर कानूनी काम किया है। अगर विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक की अयोग्यता याचिका को योग्य करार दिया है तो इसमें इतना समय क्यों लगा? दानवे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि सुनील प्रभु ही शिवसेना के नेता थे। 
 
फैसला दिल्ली से लिखा गया ड्राफ्ट प्रतीत होता हैः पटोले
शिवसेना विधायक अयोग्यता मामले में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का फैसला महाराष्ट्र और देश की लोकतांत्रिक परंपरा को कलंकित करता है। विधानसभा अध्यक्ष का पद निष्पक्ष होता है, लेकिन आज का नतीजा निष्पक्ष नहीं लगता है। ऐसा लगता है इस फैसले में संविधान की 10वीं अनुसूची का उल्लंघन किया गया है।   उन्होंने कहा कि राहुल नार्वेकर ने जो फैसला दिया है, वह दिल्ली में गुजरात लॉबी द्वारा लिखा गया ड्राफ्ट लगता है। पटोले ने आगे कहा कि विधायक अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट में 9 महीने तक चला और मई 2023 में शीर्ष अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने 7 महीने का और समय लिया।

लोकतंत्र की हत्या करने वाला फैसला ः आदित्य ठाकरे 
शिवसेना युवा अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ने फैसले पर कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय बेशर्मी की पराकाष्ठा है। मूल राजनीतिक पार्टी को लेकर उनका निर्णय लोकतंत्र की हत्या करने वाला है। यह संकेत है कि 2024 में इसी तरह का विश्वासघात हुआ, खोके की राजनीति हुई तो उन्हें इसी प्रकार बचाया जाएगा। आदित्य ने कहा कि भाजपा को डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का संविधान मान्य नहीं है।  

शिवसेना भवन के बाहर शिंदे सरकार के खिलाफ नारेबाजी 
विधायकों के अयोग्यता मामले का फैसला आने के बाद दादर स्थित शिवसेना भवन के बाहर बड़ी संख्या में यूबीटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इकट्ठा होकर नार्वेकर के फैसले का विरोध करते हुए शिंदे सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 

शिंदे के कार्यकर्ताओं ने पूरे राज्य में मनाया जश्न 
विधायकों के अयोग्यता मामले का फैसला आने के बाद शिंदे सरकार में जमकर ख़ुशी है। शिवसेना (शिंदे गुट) के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बालासाहेब भवन के सामने पटाखे फोड़ी और ढोल -ताशों के साथ डांस किया। सरकार के पक्ष में फैसला आने के बाद शिवसेना के मंत्री,सांसद,विधायक और कार्यकर्ताओं के एक दूसरे को मिठाई बांटी।पुरे राज्य में जल्लोष मनाया। शिवसैनिकों के ख़ुशी से ऐसा जाहिर हो रहा था की एकनाथ शिंदे एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है।

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