Ban on firecrackers and weapons: मुंबई पुलिस ने पटाखे और शस्त्र ले जाने पर लगाई पाबंदी

Mon, Dec 11 , 2023, 07:27 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

मुंबई : मुंबई पुलिस ने शस्त्र, पटाखे, डंडे, तलवारें, भाले, गदाएं, सोटा, बिना लाइसेंस वाले बंदूके, कैंची, लोहै की छड़ें या किसी अन्य लेख जैसे हथियारों का कब्ज़ा जिसका उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा शारीरिक नुकसान (हिंसा) करने के लिए किया जा सकता है, ऐसे सभी शास्त्रों के इस्तेमाल (use of scriptures) पर रोक लगा दी है। बंदूक का इस्तेमाल भी वही कर सकता है जिसे वाकई में लाइसेंस दिया गया हो।

मुंबई पुलिस उपायुक्त अभियान ने धारा 37 की उपधारा (1) और (2) की धारा 2 की उपधारा (1) और धारा 10 के तहत उन्हें प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल कर मुंबई में सार्वजनिक व्यवस्था और सार्वजनिक उपद्रव के लिए उप-धारा (2),पुलिस अधिनियम 1981 की XXII) के तहत आदेश जकड़ी किया है। यह आदेश 11 दिसंबर 2023 से 9 जनवरी 2024 तक के लिए आदेश जारी किया गया है। 

इनपर है पाबंदी

  • कोई संक्षारक पदार्थ या विस्फोटक ले जाना
  • पत्थरों या अन्य मिसाइलों या उपकरणों या उन्हें फेंकने या लॉन्च करने के लिए उपकरणों को ले जाना, इकट्ठा करना और उनका निर्माण करने पर पाबंदी
  • व्यक्तियों या लाशों या आकृतियों या पुतलों का प्रदर्शन पर पाबंदी
  • सार्वजनिक आपत्तियां के बावजूद बोलना, गाने गाना, संगीत बजाने पर पाबंदी

चित्र, संकेत, तख्तियां या कोई अन्य चीज या संकन का उत्पादन, प्रदर्शन या संचारित करना जो शहर में तैनात किसी भी पुलिस अधिकारी की गरिमा, शालीनता या शिष्टाचार के खिलाफ है। 
यदि कोई व्यक्ति कोई संक्षारक पदार्थ या विस्फोटक या मिसाइल ले जाता है, तो वह किसी भी पुलिस प्राधिकरण के माध्यम से आत्मसमर्पण करने या उसके राज्य से जब्त किए गए संक्षारक पदार्थ या विस्फोटक या मिसाइल को जब्त करने के लिए उत्तरदायी होगा।

  • हथियार रखना उसके वरिष्ठों या उसके कर्तव्यों की प्रकृति पर लागू नहीं होता है। यह आदेश निजी है।
  • साढ़े तीन फीट तक लंबी लाठियां लेकर चलने वाले सुरक्षा गार्डों या गोरखाओं या चौकीदारों आदि पर लागू नहीं।
  • लागू किये गए आदेश की अवधि के बाद भी अगर मामला सामने आता है तो वह कानूनी करवाई का हकदार रहेगा।

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