खेरवाड़ी पुलिस ने दर्ज की एफआईआर
मुंबई: महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) ने फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र (fake disability certificate) प्रदान करके संगठन को धोखा देने के लिए म्हाडा (mhada) के कर्मचारी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। खेरवाड़ी पुलिस ने आरोपी और उसके साथी पर धोखाधड़ी (Fraud) और जालसाजी का मामला दर्ज किया है।
शुक्रवार को दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, आरोपी विकास ढोले जो इस साल जनवरी से म्हाडा में वरिष्ठ क्लर्क के रूप में काम करता था। ढोले सितंबर 2021 में पद के लिए नौकरी प्राप्त करने के लिए लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें उन्होंने अपनी 60% दृष्टि खो जाने का दावा करते हुए विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदान किया था। शिकायत में कहा गया है कि सह-अभियुक्त नवनाथ गोडसे, जिन्हें उनके मुंशी के रूप में नियुक्त किया गया था, उसने भी फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्रदान किए थे।
खेरवाड़ी पुलिस (Kherwadi Police) के एक अधिकारी ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान ढोले ने बुलढाणा के जिला सर्जन द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र की एक फोटोकॉपी प्रदान की थी। बाद में जब उन्होंने उनके साथ जुड़ने की कोशिश की तो म्हाडा को महाराष्ट्र राज्य विकलांग अधिकारी संघ द्वारा प्रमाण पत्र के संबंध में उनके संदेह के बारे में सूचित किया गया। इसीके आधार पर संस्था ने जांच शुरू की। फिर उन्हें पता चला कि ढोले ने बुलढाणा के सरकारी अस्पताल में उक्त प्रमाणपत्र के लिए एक आवेदन भेजा था, लेकिन यह उनके द्वारा कभी जारी नहीं किया गया था। उन्होंने यह भी पाया कि ढोले द्वारा जिस मुंशी को कार्यरत किया गया है वह एक डिग्री-धारक है। जबकि इस पद के लिए ग्रेड्यूएट व्यक्ति अपात्र होता है।
जुलाई में यह सब पता चलने पर म्हाडा ने उन्हें शारीरिक जांच के लिए जेजे अस्पताल में जांच करवाने के लिए कहा। उन्हें अस्पताल से मूल दस्तावेज कार्यालय में जमा करने थे। इसके बजाय, उन्होंने उन्हें उनकी फोटोकॉपी दी। म्हाडा ने मूल दस्तावेज जमा करने में विफलता के बारे में कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसके बाद ढोले ने काम पर आना बंद कर दिया।
इसलिए, म्हाडा ने एक अधिकारी को नियुक्त किया जिसने मामले में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस में शिकायत के बाद मामले ढोले और घोडसे पर धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी), 465 (जालसाजी), 467 (मूल्यवान सुरक्षा, वसीयत आदि की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और 471 (जाली दस्तावेजों को असली के रूप में उपयोग करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की अधिक जांच पुलिस द्वारा की जा रही है।
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Sun, Dec 10 , 2023, 07:55 AM