पांच या पांच से अधिक लोग नहीं हो सकते हैं इकट्ठा

Tue, Dec 05 , 2023, 07:53 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

सार्वजनिक व्यवस्था और शांति भंग होने का हवाला

मुंबई : मुंबई पुलिस ने जमावबंदी (crowding out) आदेश को आगे बढ़ाया है। यानी पांच या पांच से अधिक लोग एक जगह पर बिना किसी परमिशन के इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। हालांकि कुछ कार्यों के लिए छूट दी गई है। जिसके तहत उन कामों के लिए लोग इकट्ठा हो सकते हैं।

आदेश में दिए गए जानकारी के मुताबिक निकटतम दिनों में मुंबई में सार्वजनिक व्यवस्था और शांति भंग होने से मानव जीवन और संपत्ति को खतरा होने की सूचना के आधार पर पुलिस ने एहतियात के तौर पर शहर में जमावबंदी आदेश जारी किए हैं। इस आदेश को 6 दिसंबर से 20 दिसंबर तक के लिए और बढ़ा दिया गया है।  साथ ही मुंबई में इस समय तक हथियार प्रतिबंध आदेश भी लागू कर दिया गया है।  मुंबई पुलिस के डीसीपी अभियान विशाल ठाकुर ने एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए ये आदेश दिए हैं। ठाकुर के मुताबिक 20 दिसंबर तक पांच या इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। इसके अलावा, किसी भी जुलूस में लाउडस्पीकर, वाद्य यंत्र, बैंड और पटाखे फोड़ना और बजाना प्रतिबंधित है।

इसपर नहीं है पाबंदी
सभी प्रकार के विवाह समारोह, अंत्येष्टि सभाएँ और जुलूस कब्रिस्तानों के रास्ते में, कब्रिस्तान, कंपनियों, क्लबों, सहकारी समितियों, अन्य समाजों और संघों की कानूनी बैठकें, सामाजिक सभाएँ और क्लबों के सामान्य व्यवसाय के लिए इसकी बैठकें, सह- ऑपरेटिव सोसायटी, अन्य सोसायटी और संघ, थिएटर या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान किसी भी स्थान में या उसके आसपास फिल्म, नाटक या कार्यक्रम देखने के उद्देश्य से सभाएं, अधिनियमों, न्यायालयों और सरकार के कार्यालयों और स्थानीय निकायों के आसपास लोगों का जमावड़ा सरकारी या अर्ध-सरकारी कार्यों का प्रदर्शन, स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए अन्य शैक्षणिक संस्थानों, कारखानों, सामान्य व्यापार, व्यापार के लिए बैठकें और दुकानों और प्रतिष्ठानों में याचना, अन्य सभाओं और जुलूसों का प्रदर्शन, जिन्हें अनुमति दी जाती है संभागीय पुलिस उपायुक्त एवं उनके अनुश्रवण अधिकारी द्वारा उन्हे इस आदेश से छुट दे दी गई है।  

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