हमारा महानगर संवाददाता।
ठाणे। मध्य रेलवे की पटरी का कुछ भाग मुंब्रा-कल्याण (Mumbra to Kalyan) खाड़ी किनारा पट्टी से होकर गुजरता है। खड़ी में होने वाले अवैध रेती उत्खनन (sand excavation) के चलते रेल पटरियों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। इसी के मद्देनजर ठाणे पुलिस आयुक्तालय स्थित रेलवे पुल या सड़क पुल के 6 हजार मीटर यानी 2 हजार फुट के दायरे में रेती या बालू के उत्खनन पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में ठाणे शहर विशेष शाखा के पुलिस उपायुक्त डा श्रीकांत परोपकारी द्वारा 20 नवंबर से 18 जनवरी तक निषेध आज्ञा जारी की गई है। इसका उलंघन करने वाले को भा दंड वि की कलम 188 के तहत दंडित किया जाएगा। मुंब्रा से कल्याण खाड़ी किनारा पट्टी के आसपास होने वाले अवैध रेती उत्खनन के विरोध में गणेश नीलकंठ द्वारा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। रेलवे पटरी की सुरक्षा को लेकर 29 मई 2023 को एक बैठक हुई थी जिसमें राजस्व विभाग, महाराष्ट्र सागरी मंडल, पुलिस तथा रेलवे विभाग के अधिकारी शामिल हुए थे। आपसी विचार विमर्श के बाद रेल पटरी की सुरक्षा के लिए पटरी से लगकर गेबियन बांध के निर्माण का निर्णय लिया गया था। कुछ जगहों पर बांध का निर्माण कार्य जारी है तो वही कुछ जगहों के लिए प्रस्तावित है। इसी के मद्देनजर यह निषेध आज्ञा लागू की गई है।
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Sat, Nov 18 , 2023, 06:00 AM