मुंबई : वायु प्रदूषण (air pollution) रोकने के लिए हाई कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई पुलिस ने रात 8 बजे से दस तक पटाखे फोड़ने (bursting crackers) का आदेश जारी किया है। नियमों का पालन न करनेवाले 784 लोगों एफआईआर दर्ज (FIR registered) की गईं है, जबकि 806 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और 734 लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है।
मुंबई पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, हाई कोर्ट द्वारा पटाखे फोड़ने की समय सीमा तय करने के बाद पुलिस कमिश्नर ने हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था। इसे लेकर मुंबई के सभी पुलिस स्टेशनों में कार्रवाई की गई है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि निर्धारित समय के बाद पटाखे फोड़ने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 33 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति रात 10 बजे के बाद पटाखे फोड़ता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाती है। इसलिए रात 10 बजे के बाद यदि कोई पटाखे फोड़ता है, तो उसके खिलाफ आईपीसी 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 33 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 33 के तहत पुलिस ने 734 लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की है। इन लोगों से जुर्माने के तौर पर पांच-पांच हजार रुपये लिये गये हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने वालों को सीआरपीसी एक्ट 41(ए) के तहत नोटिस जारी किया है।
प्रेस नोट जारी करते हुए डीसीपी ऑपरेशंस विशाल ठाकुर ने बताया कि 10 से 12 नवंबर तक कुल 784 एफआईआर दर्ज की गईं और 806 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की बेंच ने खराब वायु प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि मुंबई में सिर्फ दो घंटे के लिए पटाखे फोड़े जा सकेंगे। कोर्ट ने पटाखे फोड़ने की सीमा रात 8 बजे से 10 तक सीमित कर दी है।
चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि शहर में कई जगहों पर वायु प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक है। आदेश में कहा गया है कि दिवाली की रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े जाएं। इसके अलावा छठ, क्रिसमस, नए साल आदि त्योहारों के दौरान सिर्फ दो घंटे ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। राज्य में केवल ऐसे पटाखे बेचने को कहा गया है जिनकी ध्वनि 125 डीबी (ए) से कम हों।
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Mon, Nov 13 , 2023, 08:42 AM