मुंबई : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने तत्कालीन मुख्य पार्सल पर्यवेक्षक, मुख्य यार्ड मास्टर, उप स्टेशन प्रबंधक (यार्ड) और लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलएलटी) के पार्सल विभाग (Parcel Department) और यार्ड विभाग में तैनात अन्य तत्कालीन सरकारी अधिकारियों समेत दस सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। कुर्ला, मध्य रेलवे, मुंबई और कुछ निजी व्यक्तियों पर पार्सल को संभालने और टर्मिनस पर वीपीयू वैगनों की नियुक्ति की सुविधा में अनियमितता के आरोप में इससे पहले जॉइंट सरप्राइज निरीक्षण किया गया था।
पहले मामले में, यह आरोप लगाया गया है कि पार्सल विभाग के अधिकारी निजी लोडर/लीज धारकों को लाभ पहुंचाने के लिए उनसे नियमित आधार पर नकद या यूपीआई के माध्यम से रिश्वत ले रहे थे। वहीं दूसरे मामले में, यह आरोप लगाया गया था कि यार्ड विभाग में तैनात मध्य रेलवे के उक्त लोक सेवक निजी एजेंटों से नकद के रूप में और यार्ड में तैनात पॉइंट-मैन के खातों में यूपीआई भुगतान के माध्यम से रिश्वत ले रहे थे। इसके अलावा शिकायत में यह भी कहा गया है कि टर्मिनस पर वीपीयू वैगनों की नियुक्ति की सुविधा के लिए रिश्वत दी गई थी। यह भी आरोप है कि आरोपियों ने एजेंटों से रिश्वत ली और कथित तौर पर रिश्वत का कुछ हिस्सा अपने वरिष्ठों तक भी पहुंचाया। आरोपियों के घर समेत मुंबई, ठाणे, कल्याण, नासिक आदि भागों में लगभग आठ स्थानों पर तलाशी ली गई, जहां से आपत्तिजनक दस्तावेज, मोबाइल फोन आदि बरामद हुए। मामले कि अधिक जांच सीबीआई (CBI) कर रही है।
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Fri, Nov 10 , 2023, 08:01 AM