Maharrera : रोके गए 363 प्रोजेक्ट में 222 प्रोजेक्ट मालिकों ने स्थगिती उठाने की मांग

Mon, Nov 06 , 2023, 07:53 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

40 प्रोजेक्ट मालिको ने कागजात की है पूर्त्तता
सूचना पूरी होने तक यह प्रोजेक्ट रहेगा रुका
मुंबई।
Maharrera द्वारा स्थगित किए गए 363 प्रोजेक्ट में 222 project मालिको ने दंड भरकर प्रोजेक्ट शुरू करने की मांग महारेरा के पास की है। प्रोजेक्ट मालिको द्वारा दिए गए कागजात में मात्र 40 प्रोजेक्ट के ही कागजात व्यवस्थित होने की जानकारी महारेरा ने दी है। महारेरा ने बकाया मालिको को कागजात जमा करने की गुहार लगाई है। महारेरा ने 10 नवंबर तक कागजात की पूर्ताता नही होने पर उनका पंजीकरण रद्द करने की सूचना दी है । 
बता दे कि महारेरा नियमनुसार (As per Maharera rules) बिल्डरों को हर तीन महीने में प्रोजेक्ट की जानकारी देना अनिवार्य है। बिल्डरों को अपने प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी देना कितने घर की मंजूरी मिली कितना पैसा ग्राहकों से लिया कितना प्रोजेक्ट पर खर्च किया गया इस तरह की सभी जानकारी महारेरा को देना अनिवार्य है बाजूद इसके बिल्डर अपनी जानकारी देने से कतराते है। महारेरा ने ग्राहकों का निवेश किए हुए पैसों पर किसी तरह की आंच न आए इसके लिए कठोरता से कार्रवाई करने के लिए कानून बनाया है । बिल्डरों को हर तीन महीने में अपने प्रोजेक्ट की जानकारी देना जरूरी है ।महारेरा ने प्रोजेक्ट की जानकारी न देने वाले 363  प्रोजेक्ट को अपने प्रोजेक्ट की जानकारी देने तक काम बंद करने का निर्देश दिया था। महारेरा की इस कार्रवाई से निजात पाने के लिए 222 प्रोजेक्ट मालिको ने दंड भरकर अपने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट महारेरा को सौंपा है। महारेरा ने जानकारी दी है कि बिल्डरों ने अपनी पूरी जानकारी नहीं दी है। मात्र 44 बिल्डरों ने अपनी सही जानकारी दी है ।अधर में लटकी परियोजनाओं के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए
हैं। उनके प्रोजेक्ट्स में विज्ञापन, मार्केटिंग, फ्लैट्स की बिक्री पर भी रोक है. इसके अलावा, जैसा कि महारेरा ने संबंधित उप रजिस्ट्रार को इस परियोजना में किसी भी बिक्री लेनदेन (बिक्री के लिए समझौता) और जमा को पंजीकृत नहीं करने का निर्देश दिया है, इन परियोजनाओं को भी पंजीकृत नहीं किया जा रहा है। महारेरा के अध्यक्ष अजोय मेहता ने जानकारी दी कि उपभोक्ताओं को सक्षम बनाने के लिए डेवलपर्स को हर तीन महीने में फॉर्म 1 से 3 और सालाना फॉर्म 5 जमा करना आवश्यक है। पंजीकरण संख्या प्राप्त करने के बाद इन सभी प्रावधानों के बारे में डेवलपर्स को सूचित किया जाता है। हालाँकि, इस संबंध में डेवलपर्स की उदासीनता को देखते हुए, महारेरा ने 17 मई से शुरू में पंजीकृत लगभग 19,000 projects को नोटिस जारी किया। डेवलपर्स को विभिन्न प्लेटफार्मों से इस पर प्रबुद्ध किया गया था। इसे आगे बढ़ाते हुए, महारेरा ने 23 जनवरी से पंजीकृत परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। नियामक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 23 जनवरी से परियोजनाओं की वित्तीय प्रगति रिपोर्ट की निगरानी के लिए एक अलग तंत्र बनाया गया। महारेरा का यह दृढ़ रुख है कि वे पर्याप्त अवसर देने के बाद भी नियामक प्रावधानों को पूरा न करने को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि आवास क्षेत्र में उपभोक्ता का निवेश सुरक्षित और संरक्षित रहे।

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