कोर्ट में देना है 6 को जवाब
मुंबई में बड़े पैमाने पर फैले प्रदूषण को लेकर कोर्ट से फटकार खाने के बाद मुंबई मनपा आयुक्त (municipal commissioner) की नींद हराम हो गई है। मनपा आयुक्त ने गुरुवार को अपने सभी अधिकारियो के साथ बैठकर आगे की रणनीति पर चर्चा की। मनपा को 6 नवंबर को क्या क्या कार्रवाई कर रही है इसकी जानकारी कोर्ट के सामने रखनी है। मनपा आयुक्त ने इसी को लेकर पर्यावरण विभाग सहित अतिरिक्त आयुक्त के साथ बैठकर कर सड़क पर धूल प्रदूषण को रोकने के लिए पानी की छिड़काव करने से लेकर निर्माण कार्य स्थलों पर प्रदूषण फैलने (pollution spread) से रोकने वाले मार्गदर्शन की जानकारी देने वाली मार्गदर्शन जानकारी मनपा अधिकारियो को लगाने का निर्देश दिया।
प्रदूषण को लेकर मुंबई हाई कोर्ट में तीन जनहित याचिका दायर हुई है। जिसकी अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी। मनपा आयुक्त चहल (Municipal Commissioner Chahal) के साथ हुई बैठक में अतिरिक्त आयुक्त शहर ,पश्चिम उपनगर, और पूर्व उपनगर के अतिरिक्त आयुक्त सहित पर्यावरण विभाग के अधिकार शामिल थे। मनपा आयुक्त ने कहा कि बिल्डरों को प्रदूषण रोकने की भले ही जानकारी दी गई है और उन्हें नियमावली से अवगत कराया गया है इसके बावजूद निर्माण कार्य स्थल पर मनपा द्वारा बनाए गए नियम की कापी चिपकाने का निर्देश दिया।70 मीटर ऊंचे से बड़े प्रोजेक्ट को पतरा लगाना अथवा जाली लगाना अनिवार्य किया है उसकी जांच करे। गाइड लाइन जारी होने के बाद एक महीने के भीतर निर्माण कार्य स्थलों पर स्मॉग गन मशीन सहित स्प्रिनिकल लगाने की कार्रवाई की जांच करने का निर्देश दिया है।
मिस्ट मशीन आने में होगा विलंब
वायु प्रदूषण रोकने के लिए मिस्ट मशीन लगाने का निर्देश दिया है। मनपा ने मशीन लेने के लिए टेंडर निकाला था लेकिन अभी तक कोई ठेकेदार सामने नहीं आया है । यह मशीन लेने के लिए अगला साल शुरू हो जाने तक का समय लगेगा। सड़क के मरम्मत कार्य स्थल और निर्माण कार्य स्थल पर पानी का छिड़काव करने का निर्देश दिया है।
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Thu, Nov 02 , 2023, 09:50 AM