सर्वोच्च न्यायालय ने दिया विधानसभा अध्यक्ष को आदेश
न्यायालय के आदेश की कॉपी मिलने के बाद बोलूंगा -राहुल नार्वेकर
महानगर संवाददाता
मुंबई। विधायकों के अयोग्यता मामले में सुनवाई में हो रही देरी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) को डेडलाइन दिया है. न्यायालय के डेडलाइन के मुताबिक़ आगामी 31 दिसंबर 2023 तक विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर को विधायकों के अयोग्यता मामले की सुनवाई पूर्ण कर निर्णय देना पड़ेगा। न्यायालय के आदेश पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है.सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में नार्वेकर ने कहा कि विधायकों के अयोग्यता मामले में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने क्या आदेश दिया है उसकी कॉपी अब तक मुझे नहीं मिली है आदेश की कॉपी पढ़ने के बाद ही कोई जवाब देना ठीक रहेगा। नार्वेकर ने कहा कि विधायकों के अयोग्यता मामले की लगातार सुनवाई हो रही है.हमारी तरफ से कोई देरी नहीं हुआ है। अगर न्यायालय ने सुनवाई को लेकर कोई डेडलाइन दिया है तो उस आदेश की कॉपी मिलने के बाद ही उस पर बयान दूंगा। बतादें की सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में विधायकों के अयोग्यता मामले की सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की शेड्यूल को खारिज कर दिया। साथ ही नार्वेकर पर बेहद सख्त शब्दों में सुनाते हुए 31 दिसंबर तक अंतिम फैसला देने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में शिवसेना और राकांपा विधायकों की अयोग्यता को लेकर विधानसभा स्पीकर को अलग-अलग डेडलाइन दी. इसके मुताबिक, शिवसेना विधायक अयोग्यता की सुनवाई 31 दिसंबर तक पूरी कर निर्णय देना होगा।
न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा का क्या मतलब है?
सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को 31 दिसंबर तक की डेडलाइन देते हुए एक तरह से सीधा अल्टीमेटम दे दिया है. इसलिए यदि विधानसभा अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई समय सीमा का पालन नहीं करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप कर एक निश्चित तारीख या निश्चित समय सीमा तय कर सकता है।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने क्या निर्देश दिया था?
विधायकों के अयोग्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपनी राय स्पष्ट कर दी है. पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से सख्त लहजे में कहा था कि हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों का तत्काल पालन किया जाए . साथ ही कोर्ट ने विधायक अयोग्यता मामले की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी करने को भी कहा था. इसके लिए राहुल नार्वेकर ने एक शेड्यूल तैयार किया था. लेकिन उस शेड्यूल की वजह से मामले में देरी हो रही थी. अध्यक्ष ने कहा था कि इस सुनवाई में पांच से छह महीने लगेंगे. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए नार्वेकर से संशोधित शेड्यूल पेश करने को कहा था. जिसके मुताबिक सोमवार को अध्यक्ष की तरफ से सॉलिसिटर तुषार मेहता ने संशोधित कार्यक्रम कोर्ट को सौंपा. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस शेड्यूल को खारिज कर दिया और विधानसभा स्पीकर को सीधा अल्टीमेटम दे दिया
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Mon, Oct 30 , 2023, 07:27 AM