एजिस लॉजिस्टिक्स और सीलॉर्ड कंटेनर्स को उत्पादन कम करने का आदेश
मुंबई: हवा की गुणवत्ता मुंबई में दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बढ़ते प्रदूषण (increasing pollution) पर सख्त कदम उठाया है। पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करने वाली माहुल की हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड(Hindustan Petroleum Corporation Limited), टाटा पावर (Tata Power) कंपनी, एजिस लॉजिस्टिक्स और सीलॉर्ड कंटेनर्स को नोटिस जारी किया गया है। एजिस लॉजिस्टिक्स और सीलॉर्ड कंटेनर्स इन उधोग कंपनियों के बैंको में जमा बैंक गारंटी को जब्त करते हुए इन्हे 50 फीसदी उत्पादन घटाने का निर्देश दिया है।
मुंबई में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गाइडलाइन जारी करते हुए कठोर कार्रवाई करने की भी शुरुआत कर दी है। मनपा प्रशासन ने भी अभी हाल ही में फैलते प्रदूषण को काबू में लाने के लिए नियमावली जारी की। मनपा के पास कार्रवाई करने के लिए सिर्फ नोटिस देना है उनके पास दंड लगाने का अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मुंबई शहर को छोड़कर राज्य के अन्य शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए नियमों की घोषणा की है।राज्य के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव ने सभी मनपा आयुक्त, कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को तत्काल लागू करें और उस पर निगरानी रखे।इस नियम में खास तौर पर शहर में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर मुंबई मनपा के नियमो के नियमो को रखा गया है। जबकि बेकरी उद्योगों और शवदाह गृहों में लकड़ी जलाने की जगह बिजली का इस्तेमाल करने के निर्देश दिया गया है।
शहरों को अपने संसाधनों का उपयोग करके वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन बढ़ाने और जनजागरूकता फैलाने का निर्देश दिया है। नियमावली तैयार करने के साथ ही शहर में रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांटों का सर्वे शुरू कर दिया गया है। आईआईटीएम द्वारा स्थापित किए गए वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन विभिन्न स्रोतों के पास ( ट्रैफिक जंक्शन / कार्बन साइड / खेल के मैदान) यह वह स्थान है जहा पर अधिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। यह स्थान ही शहर में प्रदूषण फैलाने के मुख्य केंद्र माने जाते है ।जिसके चलते प्रदूषण मंडल के अधिकारी इन स्थानों का जायजा लेते है। इन्ही स्थानों का जायजा लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (pollution control board) को एक रिपोर्ट सौंपी गई थी। वायु प्रदूषण फैलने के बाद क्या क्या उपाय योजना की जाए इसको लेकर प्रदूषण मंडल की ओर से एक नियमावली बनाई गई जिसका पालन करने का निर्देश दिया गया।
इन नियमों का करना है पालन
मुंबई क्षेत्र के चल रहे सभी विकासको को 50 मीटर से ऊपर की निर्माण परियोजनाओं के आसपास कम से कम 25 फीट ऊंचा पतरा लगाना अनिवार्य किया है इसी तरह मुंबई के बाहर के इतने ऊंचे प्रोजेक्ट को कम से कम 20 फीट ऊंचे पतरे लगाना अनिवार्य किया है। बड़े शहर में एक एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी निर्माण लेआउट में निर्माण परियोजना स्थलों के चारों ओर न्यूनतम 25 फीट ऊंचाई के पतरे लगाना अनिवार्य किया है। जबकि उससे छोटे प्रोजेक्ट को भी कम से कम 20 फूट का पतरा लगाना अनिवार्य किया है।
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Sat, Oct 28 , 2023, 09:44 AM