वेतन पर आश्रित परिजनों की करनी होगी देखभाल
मुंबई। गृह विभाग ने राज्य में नक्सली, आतंकी कार्रवाई, दंगा, संगठित अपराध विरोधी कार्रवाई तथा ड्यूटी के दौरान मृत पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों की विधवाओं को पुनर्विवाह (remarried wife) करने फिर वेतन (Salary) देने का ऐलान किया है। इसके पहले राज्य सरकार ने शहीद की विधवाओं को पुनर्विवाह करने पर वेतन देना बंद कर दिया था।
राज्य सरकार ने दिवंगत अधिकारियों/कर्मचारियों की पुनर्विवाहित विधवाओं को मृतक की सेवानिवृत्ति की तिथि तक आश्रित के रूप में वेतन भुगतान की मंजूरी दे दी है। इस अनुसार ड्यूटी के दौरान मृत अधिकारी, कर्मचारियों की पुनर्विवाह करने वाली विधवाओं को 13 अगस्त 2013 के निर्णय के अनुसार वेतन का संपूर्ण लाभ मिलेगा।
पुलिसकर्मियों की मृत्यु के बाद उनकी विधवाओं को सरकार की तरफ से वेतन दिया जाता है, हालांकि पुनर्विवाह करने पर शहीद की पत्नियों का वेतन बंद कर दिया गया था। राज्य की अनेक शहीद पुलिसकर्मियों की पत्नियों और परिजनों ने इस बारे में शिकायत की थी। साथ ही जिन परिवारों की विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी, वे परेशान रहते थे। पुनर्विवाहित विधवा पत्नियों को पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों की आय पर निर्भर शहीदों के वृद्ध माता-पिता, अविवाहित, विकलांग बहनों-भाइयों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी लेनी होगी। यह गारंटी पत्र संबंधित इकाई प्रमुखों को संबंधित विधवाओं से प्राप्त करना होगा। यदि मृतक की आय पर निर्भर व्यक्तियों का पालन-पोषण नहीं किया गया, तो वेतन रोक दिया जाएगा।
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Sat, Aug 12 , 2023, 07:45 AM