दसवीं पास बना डॉक्टर

Thu, Aug 03 , 2023, 08:05 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

खुद की चलाता था फर्जी क्लिनिक
मुंबई :
शिवाजी नगर इलाके में चल रहे अवैध क्लिनिक (illegal clinic) पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नकली डॉक्टर (fake doctor) को गिरफ्तार (Arrested) किया है। बड़ी बात यह है कि जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है वह सिर्फ दसवीं पास है और उसने खुद दवाखाना खोल रखा था।  गिरफ्तार किए गए आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा दिया गया है। आरोपी ने अदालत को बताया कि उसे हार्ट की समस्या है इस वजह से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) अधिकारियों द्वारा गोवंडी के दुबे क्लिनिक पर फर्जी डॉक्टर के काम करने की सूचना मिलने के बाद शिवाजी नगर पुलिस ने बुधवार को फर्जी मरीज भेजकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। जबकि छापेमारी के बाद पुलिस को पता चला कि वह महज दसवीं पास ही है। उसके पास कोई मेडिकल प्रशिक्षण नहीं है, उसने खुद को डॉक्टर के रूप में पेश किया और अपना ही दुबे क्लिनिक खोलकर बैठ गया था। शिवाजी नगर पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। 

गांव में था कंपाउंडर
पुलिस इंस्पेक्टर जाधव को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस और बीएमसी अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी की गई। जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहचान विश्वनाथ उदयराज दुबे के रूप में हुई है। अधिकारी को इस फर्जी डॉक्टर के बारे में पता चला था, जो गोवंडी में दुबे क्लिनिक चलाता था और दावा करता था कि उसके पास डिग्री है। अधिकारियों ने बुधवार को क्लिनिक में एक नकली मरीज भेजा, जहां डॉक्टर की पहचान विश्वनाथ दुबे, दुबे क्लिनिक लिखा हुआ था। 

दसवीं तक पढ़ाई किया है आरोपी
बीएमसी के एम ईस्ट वार्ड के सहायक चिकित्सा अधिकारी डॉ निनाद नानावरे (Dr. Ninad Nanavare) द्वारा की गई पुलिस शिकायत के अनुसार डॉक्टर मरीजों को देख रहे थे और दवाई भी दी थी। मुखबिर का इशारा मिलते ही पुलिस ने छापेमारी कर दी और उसे पकड़ लिया। जो आरोपी मरीज की जांच कर रहा था उससे पूछताछ करने पर पता चला कि उसके पास दसवीं तक पढ़ा लिखा है। जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। आरोपी के पास से डॉक्टर को लगनेवाले सभी साहित्य, इंजेक्शन और गोलियां भी बरामद किया गया है। एक अधिकारी ने कहा कि आरोपी पर धोखाधड़ी से जुड़े आईपीसी की धारा और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, 1961 की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है।

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