मुंबई। वर्ली में बन रहे फोर सीजन्स प्राइवेट रेजिडेंसस प्रोजेक्ट (Seasons Private Residences Project) के संचालक, लोखंडवाला रेजिडेंसी टावर्स को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि. ने बांबे हाईकोर्ट (Bombay High Court) के समक्ष दायर याचिका में मांग की है कि उन्हें एमसीजीएम और प्रूवेनेंस लैंड प्रा.लि. की ओर से राहत प्रदान की जाए। 14 फरवरी को चल रहे प्रोजेक्ट फोर सीजन्स, वर्ली में 52वीं मंजिल पर चल रहे निर्माण के दौरान एक सस्पेंशन क्रेन से कांक्रीट का स्लैब गिरने के कारण हुए हादसे में दो लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना पर संज्ञान लेते हुए बांबे हाई कोर्ट ने अपने न्यायिक आदेश में कहा था कि एमसीजीएम मुंबई की निर्माणाधीन बहुमंजिली इमारतों में इस्तेमाल होने वाले संस्पेंशन क्रेन से संबंधित मामलों की सुरक्षा की निगरानी करे। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि बिना सुरक्षा को ध्यान में रखे इस तरह के निर्माण मानवीय जीवन के लिए खतरा हैं और भारतीय संविधान की धारा 21 के तहत जीवन के सुरक्षा संबंधी अधिकार का उल्लंघन करते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि महापालिका आयुक्त की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह निर्माणाधीन इमारतों के नियमों को ध्यान से देखें और उस पर निगरानी रखें। हाईकोर्ट के आदेश में यह भी कहा गया, “14 फरवरी को हुआ हादसा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। हम इस बात को सख्ती से मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को आजादी से घूमने-फिरने का अधिकार उस जगह पर है जहां पर निर्माण का काम न चल रहा हो, अगर उसके घायल होने या मौत का खतरा होता है तो यह जीवन के मूलभूत अधिकार का उल्लंघन है।”
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Mon, Mar 13 , 2023, 07:40 AM