प्रॉपर्टी टैक्स भरने का मात्र 10 दिन का समय

Mon, Dec 19 , 2022, 08:02 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

31 दिसंबर के बाद लगेगा 2 प्रतिशत दंड
मुंबई।
चालू आर्थिक वर्ष का प्रॉपर्टी टैक्स (property tax) भरने का अब मात्र दस दिन का समय शेष रह गया है। मनपा ने मुंबई की जनता को आगाह किया है कि 31 दिसंबर 2022 तक प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने पर मनपा ने 2 प्रतिशत दंड लगाने का निर्देश दिया है। मनपा ने 7 हजार करोड़ का प्रॉपर्टी  वसूलने का टारगेट रखा है जबकि अभी तक मात्र 2078 करोड़ की वसूली हुई है।
बता दे कि मुंबई मनपा की कमाई का मुख्य केंद्र  प्रॉपर्टी टैक्स है। मुंबई मनपा साल भर में 5 से 6 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली होती है। मनपा ने 2022 2023 में 7 हजार करोड़ वसूली का लक्ष्य रखा है ।राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2022 से मुंबई में 500 वर्ग फुट से छोटे घरों का प्रॉपर्टी टैक्स छूट दे दी है। जिसका फायदा मुंबई के 16 लाख 14 हजार लोगो को फायदा मिला है। राज्य सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने के बाद मनपा की कमाई पर  कितना फर्क पड़ेगा। मनपा को लगभग 800 करोड़ का नुकसान होना निश्चित है। मनपा प्रशासन (municipal administration) ने  चालू आर्थिक वर्ष के दूसरे छमाही का बिल भेजा है । मनपा ने 31 दिसंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स का बिल भरने का निर्देश दिया है। मनपा अधिनियम के कलम 202 के अनुसार दंड वसूलने का कानून है जिसके तहत मनपा अब प्रॉपर्टी धारकों से दस दिन बाद प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने पर 2 प्रतिशत दंड वसूलने का निर्णय लिया है जिसकी शुरुआत नए साल से होगी।
अभी तक 2078 करोड़ की हुई है वसूली
मनपा ने इस साल 7 हजार करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स से कमाई होने का अनुमान रखा है जिसमे अभी तक 2078 करोड़ की कमाई हुई है। मनपा अब दंड वसूलने का निर्णय लिया है ।
प्रॉपर्टी की जनवरी में नीलामी करेगी मनपा 
कोरोना संकट, प्रॉपर्टी टैक्स में माफी के कारण मनपा  की आय के स्रोत सीमित हो गए हैं। इसलिए मनपा  ने प्रॉपर्टी टैक्स न भरने के कारण जब्त प्रॉपर्टी की नीलामी करने का फैसला किया है।मनपा  ने मुंबई में लगभग 5000 प्रॉपर्टी जब्त किया है। जिसमें से 3945 प्रॉपर्टी की नीलामी जनवरी 2023 में करने की  योजना बनाई है।  नीलामी के लिए सर्च रिपोर्ट, वैल्यूएशन, ऑक्शन और एसेट ट्रेसिंग के टेंडर का काम आखिरी चरण में है। यह काम पूरा होने बाद नीलामी प्रक्रिया को मनपा  के पोर्टल पर डाल दिया जाएगा उसके बाद प्रॉपर्टी की नीलामी की जाएगा।यदि नीलामी प्रक्रिया शुरू होने से पहले बकाएदार 25 प्रतिशत बकाए का भुगतान कर बाकी के लिए 'पोस्ट डेटेड' चेक देता है तो उसकी प्रॉपर्टी नीलामी से बच सकती है। 

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