फडणवीस ने कहा, विभिन्न राज्यों के कानूनों का कर रहे हैं अध्ययन
मुंबई। राज्य में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर लव जिहाद कानून (love jihad law) बनाने की तैयारी चल रही है। उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने इस बारे में संकेत जरूर दिए हैं, साथ ही उनका कहना है कि हमने इस बारे में कोई फैसला नहीं किया है। हम लव जिहाद के संबंध में विभिन्न राज्यों के मौजूदा कानूनों का अध्ययन कर रहे हैं। उसी के अनुसार कानून का ड्राफ्ट तैयार करेंगे।
भाजपा के कई विधायक लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। भाजपा विधायक नितेश राणे ने पिछले महीने 13 साल की एक लड़की के लापता होने पर कोल्हापुर में हिंदू जन आक्रोश मोर्चा निकाला था। वहीं विधायक राम कदम ने श्रद्धा हत्याकांड को लव जिहाद से जोड़ा है। सूत्रों का कहना है कि लव जिहाद विरोधी कानून को लेकर शिंदे-फडणवीस सरकार गंभीर है। नागपुर में 19 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में लव जेहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए विधेयक पेश किया जा सकता है। लव जिहाद विरोधी कानून में तीन से पांच साल की सजा के साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। फिलहाल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया गया हैं। उत्तर प्रदेश में मौजूदा कानून में शादी के बाद जबरन धर्म परिवर्तन, किसी से भी झूठा शादी करवाना, ऐसी शादी को बढ़ावा देना, कानून के तहत अपराध है। दोषी पाए जाने पर आरोपी को 3 से 5 साल की जेल और दो लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके साथ ही कानून के मुताबिक यदि पीड़िता की उम्र 18 साल से कम है या वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, तो चार से सात साल तक की जेल और कम से कम तीन लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर कोई संगठन इस अपराध में शामिल होता है तो 3 से 10 साल
तक की सजा का प्रावधान है।
एमपी में और सख्त हो सकता है कानून
मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में कहा था कि आदिवासी महिलाओं की जमीन हड़पने के मकसद से पुरुषों द्वारा शादी की जा रही है। ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए जरूरत पड़ने पर लव जेहाद के खिलाफ राज्य के मौजूदा कानून को और भी सख्त किया जाएगा। ताकि कोई भी अपराधी बख्शा न जाए।
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Fri, Dec 09 , 2022, 08:37 AM