Sachin Vaze case: एनआईए अदालत ने सचिन वाझे मामले में अभियोजन पक्ष से मांगा जवाब!

Thu, Mar 12 , 2026, 08:31 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

मुंबई: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे की एंटीलिया बम कांड और व्यापारी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में खुद को आरोपमुक्त करने की मांग करने वाली याचिका के संबंध में अभियोजन पक्ष से 13 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

वाझे ने अपनी याचिका में दावा किया है कि अभियोजन पक्ष का मामला केवल बिना किसी स्वीकार्य सबूत के मनगढ़ंत आरोपों पर आधारित है। उन्होंने जांच में कई खामियों का भी हवाला दिया है। श्री वाझे ने 150 से अधिक पन्नों की अपनी इस याचिका में कथित धमकी भरे पत्र की प्राप्ति से लेकर श्री हिरेन की कथित हत्या तक अभियोजन पक्ष के पूरे मामले पर सवाल उठाए हैं।

अधिकारी ने अंबानी परिवार के आवास के पास विस्फोटक से भरे वाहन को खड़ा करने के पीछे एनआईए द्वारा बताए गए उद्देश्य को भी चुनौती दी। उन्होंने दावा किया कि रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि अंबानी परिवार के सदस्यों सहित किसी को भी मौत का डर सता रहा था, जैसा कि आरोप लगाया गया है।

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) लागू करने और जांच को एनआईए को सौंपे जाने पर सवाल उठाते हुए श्री वाझे ने कहा, "न तो ऐसा नोट या पत्र रखने के पीछे किसी उद्देश्य का उल्लेख किया गया है और न ही किसी ने इस तरह के कृत्य की जिम्मेदारी ली है। न ही किसी के द्वारा इस तरह के कृत्य का कोई फॉलो-अप किया गया। इसलिए कुल मिलाकर इसे आसानी से एक धोखा या शरारत माना जा सकता है और निश्चित रूप से यूएपीए के तहत यह कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं है।"

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