उज्जैन। मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले की एक अदालत ने मोबाइल जैसी छोटी वस्तु की लूट के लिए हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास (Life Imprisonment with Hard Labor) और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जिले के खाचरोद के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय की न्यायाधीश श्रीमती नीतूकांता वर्मा ने रतलाम निवासी आरोपी कैलाश डोडियार (35) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34, 394/34, 397/34, 450, 201 तथा आईटी एक्ट की धारा 66बी के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई।
मामला वर्ष 2017 का है, जब शासकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक वीरेंद्र सिंह (Virendra Singh) छुट्टी पर घर आए थे। उनके पिता खेत पर बने मकान में सोते थे। सुबह जब वे घर नहीं लौटे तो वीरेंद्र सिंह अपनी मां के साथ खेत पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि मकान का ताला बंद है। दीवार के छेद से झांकने पर उनके पिता अंदर मृत अवस्था में मिले। ताला तोड़कर अंदर जाने पर पता चला कि उनके हाथ-पैर और मुंह बंधे हुए थे तथा शरीर पर चोटों के निशान थे।
घटना के बाद मृतक का मोबाइल भी गायब था। पुलिस ने सायबर सेल (cyber cell) की मदद से आरोपी तक पहुंचकर उसे गिरफ्तार किया। आवश्यक अनुसंधान के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विशेष लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया और कठोर सजा सुनाई।



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Mon, Feb 02 , 2026, 09:55 PM