Tell your cousin: अपने कज़िन और भाभी को अभी यह बताइए , ट्रेन में अब 20 रुपये में बिसलेरी … मैं तुम्हें दोबारा नहीं बताऊंगा!

Tue, Jan 20 , 2026, 11:59 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

Rules for water bottles on trains: रेलवे स्टेशन और लंबी दूरी की पैसेंजर ट्रेनों में अक्सर ‘रेल नीर’ ब्रांड का पानी ही बिकता है। यह पानी की बोतल, जो पहले 15 रुपये में मिलती थी, अब 14 रुपये में मिलेगी। हालांकि, कई पैसेंजर ट्रेन में बिसलेरी और किन्नाले जैसे अलग-अलग ब्रांड वाली कंपनियों का पानी खरीदते हैं। इसकी कीमत 20 रुपये है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप ट्रेन में रेल नीर के अलावा किसी दूसरी कंपनी का पानी खरीदते हैं, तो भी आपसे उसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं लिए जा सकते?

रेलवे के नियमों के मुताबिक, ट्रेन में बिकने वाला कोई भी पानी, चाहे वह रेल नीर हो या किसी दूसरी जानी-मानी कंपनी का, रेल नीर के बराबर कीमत पर ही बेचा जाना ज़रूरी है, यानी 14 रुपये।

क्या ट्रेन में रेल नीर की जगह दूसरी कंपनी का पानी बेचा जा सकता है?

बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या ट्रेन में रेल नीर की जगह दूसरी कंपनी का पानी बेचा जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। अगर किसी ट्रेन में रेल नीर नहीं मिलता है, तो IRCTC के ऑथराइज़्ड वेंडर रेलवे से मंज़ूर किसी दूसरी कंपनी का पानी बेच सकते हैं। हालाँकि, वेंडर अपनी मर्ज़ी से किसी भी कंपनी का पानी नहीं बेच सकते। रेलवे ने हर ज़ोन के हिसाब से कुछ खास कंपनियों को ही इजाज़त दी है। उस ज़ोन में सिर्फ़ उन्हीं कंपनियों का पानी बेचा जा सकता है।

किस ज़ोन में कौन सा पानी?

ईस्टर्न रेलवे ज़ोन में बेली, अमुस्ट, एक्वा डायमंड, बिज़ारी, बिसलेरी, जलसूत्र, प्रिक्सपर्ट जैसी कंपनियों का पानी बेचने की इजाज़त है। ईस्ट कोस्ट रेलवे ज़ोन में बिसलेरी, एक्वाफिना, बेली और किनले जैसी कंपनियों का पानी बेचा जा सकता है। यानी, हर रेलवे ज़ोन के लिए पानी की कंपनियाँ पहले से तय हैं और वेंडरों के लिए भी उन्हीं नियमों का पालन करना ज़रूरी है।

अगर ज़्यादा पैसे लिए जाएं तो क्या करें?

कई बार देखा जाता है कि कुछ वेंडर रेल नीर के लिए भी 14 रुपये से ज़्यादा चार्ज करते हैं या पानी के दूसरे ब्रांड के लिए 20 रुपये या उससे ज़्यादा चार्ज करते हैं। ऐसे मामलों में यात्रियों को चुप रहने की ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत शिकायत कर सकते हैं। आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करके यह शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत मिलते ही संबंधित वेंडर के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाती है। कुछ मामलों में संबंधित कंपनी या वेंडर पर 25 हज़ार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है।

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