4 Days Work Week: देश में 4 दिन का हफ़्ता, 3 दिन की छुट्टी? सरकार ने दिया बड़ा हिंट

Sun, Dec 14 , 2025, 02:53 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

4 Days Work Week: भारत के बड़े शहरों दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता में 5 दिन का हफ़्ता होता है। यहां शनिवार और रविवार को छुट्टी होती है। यह पैटर्न सिर्फ़ IT कंपनियों में ही नहीं, बल्कि दूसरी जगहों पर भी लागू होता है। अब, पिछले कुछ दिनों से चार दिन काम और तीन दिन की छुट्टी की मांग हो रही है। दुनिया के कुछ देशों, जैसे जापान, स्पेन और जर्मनी में कंपनियों में 4 दिन का वर्क (4 days of work) कल्चर पॉपुलर हो गया है। वहां, हफ़्ते के तीन दिन छुट्टी होती है। इस नए बदलाव के वहां अच्छे नतीजे भी दिखे हैं। ऑफिस के खर्चों में कमी आई है। लेकिन एक हेल्दी वर्क कल्चर की वजह से प्रोडक्शन और हेल्थ खर्चों में भी बड़ी कमी आई है। भारत में नया लेबर कोड लागू किया गया है। इसमें चार दिन काम और तीन दिन की छुट्टी की पॉलिसी लागू करने के बारे में बड़े हिंट दिए गए हैं।

लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से बड़ा हिंट

लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने 12 दिसंबर को अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल X पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में देखा गया कि मिनिस्ट्री ने हफ्ते में चार दिन काम और तीन दिन छुट्टी को अपनी मंज़ूरी दे दी है। मिनिस्ट्री ने नए लेबर कोड में हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे काम करने की लिमिट तय की है। इसे पहले ही एक पॉलिसी के तौर पर अनाउंस किया जा चुका है। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ने कहा है कि 4 दिन का वर्क वीक मुमकिन है। बेशक, इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मानने होंगे। नए रिवाइज्ड लेबर कोड में चार दिन काम करने के लिए 12 घंटे काम करने की लिमिट तय की गई है। इसलिए, बाकी तीन दिन की छुट्टियां लागू होंगी। इसके लिए एम्प्लॉई को एक दिन में 12 घंटे की शिफ्ट करनी होगी। जिन जगहों पर एम्प्लॉई इसके लिए तैयार हैं, वहां चार दिन काम और तीन दिन छुट्टी की इस पॉलिसी को लागू करने में कोई कानूनी रुकावट नहीं आएगी।

बीच में ब्रेक मिलेगा

श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक, 12 घंटे की शिफ्ट में कर्मचारियों को बीच में ब्रेक देना होगा। इसलिए, शिफ्ट के हिसाब से ही कर्मचारियों को ब्रेक देना होगा। मंत्रालय से पूछा गया था कि अगर चार दिन का हफ़्ता लागू किया जाता है और कर्मचारी ओवरटाइम करते हैं तो क्या सैलरी बढ़ेगी। मंत्रालय ने साफ़ किया है कि एक हफ़्ते में 48 दिन काम करने की लिमिट है। अगर वे इससे ज़्यादा काम करते हैं, तो ज़ाहिर है कर्मचारियों को ओवरटाइम और एक्स्ट्रा काम का दोगुना पेमेंट करना होगा।

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