कलबुर्गी: कर्नाटक में कलबुर्गी जिला प्रशासन ने गुरुवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को 16 नवंबर को चित्तपुर में एक मार्च निकालने की अनुमति दे दी है। इससे पहले, उसने जन सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर दिया था।
न्यायमूर्ति एम.जी.एस. कमल की एकल पीठ द्वारा सुनवाई के दौरान, जिला प्रशासन ने विशिष्ट परिस्थितियों में जुलूस निकालने की अनुमति देने की अपनी इच्छा व्यक्त की। आरएसएस अपने शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में देश भर में मार्च निकाल रहा है। अदालत में प्रस्तुत शर्तों के अनुसार, केवल 300 प्रतिभागी, आरएसएस के गणवेश परिधान पहने और 25 बैंड वादक - कुल 325 लोग - ही जुलूस में भाग ले सकेंगे।
यह अनुमति 16 नवंबर को दोपहर 3.30 बजे से सूर्यास्त तक मान्य रहेगी। जिला प्रशासन के पहले के इनकार के बाद आरएसएस ने कानूनी रास्ता अपनाया था। उच्च न्यायालय ने प्रशासन द्वारा अनुमति देने के आश्वासन को दर्ज किया और तदनुसार याचिका का निपटारा कर दिया।



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