Supreme Court on Stray Dogs: आवारा कुत्तों पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट!  स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक परिवहन केंद्रों से हटाने का दिया निर्देश 

Fri, Nov 07 , 2025, 01:07 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

The Menace of Stray Dogs : एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) को शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों के परिसरों से आवारा कुत्तों (stray dogs) को हटाने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे जन सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए नसबंदी के बाद उन्हें निर्दिष्ट कुत्ता आश्रयों में स्थानांतरित (designated dog shelters) करें।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की तीन सदस्यीय पीठ ने यह भी कहा कि उन्हें वापस लौटने की अनुमति देने से ऐसे परिसरों की सुरक्षा और जन सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने का "उद्देश्य ही विफल" होगा। यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब पीठ स्वप्रेरणा से आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं की निगरानी कर रही है। आदेश के अनुसार, इन परिसरों में मौजूद सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी की जानी चाहिए और उनका टीकाकरण किया जाना चाहिए।

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश
न्यायमूर्ति मेहता ने आदेश का मुख्य भाग पढ़ते हुए कहा, "उन्हें उसी क्षेत्र में वापस नहीं छोड़ा जाएगा क्योंकि उन्हें वापस छोड़ने से अदालत के निर्देश का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।" विस्तृत फैसला जल्द ही आने की उम्मीद है। इसके अलावा, पीठ ने अधिकारियों से राजमार्गों और एक्सप्रेसवे से मवेशियों और अन्य आवारा पशुओं को हटाना सुनिश्चित करने को कहा। उन्हें निर्दिष्ट आश्रय स्थलों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर राजमार्गों के उन हिस्सों की पहचान करने के लिए एक संयुक्त अभियान चलाने का भी आदेश दिया जहाँ आवारा पशु अक्सर पाए जाते हैं।

प्रत्येक ऐसे परिसर की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा
प्रत्येक ऐसे परिसर की निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि स्थानीय नगरपालिका प्राधिकरण और पंचायतें कम से कम तीन महीने तक समय-समय पर निरीक्षण करें और अदालत को रिपोर्ट करें। मामले की जाँच करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने 3 नवंबर को कहा कि वह संस्थागत क्षेत्रों में कुत्तों के काटने की "गंभीर समस्या" से निपटने के लिए अंतरिम निर्देश जारी करेगा, जहाँ कर्मचारी आवारा कुत्तों को खाना खिलाते और प्रोत्साहित करते हैं। मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को निर्धारित की गई है।

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