पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की विदेश यात्रा के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए

Sun, Oct 12 , 2025, 02:59 PM

Source : Uni India

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal government) ने सरकारी कर्मचारियों की विदेश यात्रा के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव मनोज पंत की ओर से जारी नए निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की विदेश यात्रा (foreign travel) करने या उसकी व्यवस्था करने की अनुमति नहीं होगी। राज्य सचिवालय की ओर से हाल में जारी अधिसूचना के मुताबिक सरकार ने पाया है कि विभिन्न विभागों के कुछ अधिकारी आवश्यक प्रशासनिक मंज़ूरी प्राप्त किए बिना ही यात्रा संबंधी बुकिंग, जैसे हवाई टिकट (air tickets) और होटल आरक्षण (hotel reservations), कर रहे हैं। अधिसूचना में इस तरह की गतिविधियों को प्रक्रियात्मक मानदंडों और प्रशासनिक अनुशासन का स्पष्ट उल्लंघन बताया गया है।

अधिसूचना में कहा गया है कि इस तरह के कृत्य स्थापित सरकारी नियमों और प्रक्रियात्मक प्रोटोकॉल की अवहेलना के समान हैं। इसमें यह भी ज़ोर दिया गया है कि सिर्फ़ इसलिए कोई छूट या कार्योत्तर अनुमोदन नहीं दिया जाएगा क्योंकि अनुमति की प्रत्याशा में बुकिंग या यात्रा व्यवस्था पहले ही कर ली गई है। पंत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सरकारी कर्मचारियों की किसी भी विदेश यात्रा के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य है। इस नियम का उल्लंघन करने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

दिशा निर्देश में ऐसे अनुरोधों पर कार्रवाई के लिए एक स्पष्ट समय-सीमा भी निर्धारित की गई है। सभी विभागाध्यक्षों (एचओडी) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि विदेश यात्रा की मंज़ूरी के लिए आवेदन छुट्टी शुरू होने से कम से कम चार हफ़्ते पहले जमा किए जाएँ। इस कदम का उद्देश्य विदेश यात्राओं की मंज़ूरी प्रक्रिया में अनुशासन और एकरूपता लाना है। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आधिकारिक या निजी विदेश यात्रा को मंज़ूरी देने की एक सुस्पष्ट प्रक्रिया है। जब कर्मचारी इसे दरकिनार कर पहले से बुकिंग करा लेते हैं, तो प्रशासन के लिए बाद में ऐसे मामलों को नियमित करना मुश्किल हो जाता है। 

उन्होंने कहा कि आंतरिक समीक्षाओं से कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें सरकारी अधिकारियों ने पहले यात्रा की सारी व्यवस्थाएँ कर लीं और फिर औपचारिकता मात्र मानकर अनुमति के लिए आवेदन किया। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव ने सभी अतिरिक्त सचिवों, विशेष सचिवों और सचिवों को नए दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करने के सीधे निर्देश जारी किए हैं।

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