Bombay High Court: मराठा आरक्षण के समर्थन और विरोध पर दोनों याचिकाओं पर मंगलवार से सुनवाई!

Tue, Oct 07 , 2025, 08:35 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) महाराष्ट्र सरकार के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत मराठों को आरक्षण देने वाले अध्यादेश के समर्थन और विरोध में दायर याचिकाओं पर मंगलवार से सुनवाई शुरू करेगा। मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ ने प्रारंभिक सुनवाई की, जिसमें सरकार के इस कदम के खिलाफ दायर याचिकाओं में कई तकनीकी त्रुटियों का उल्लेख किया गया।

अदालत ने याचिकाकर्ताओं को संशोधित संस्करण दाखिल करने के लिए सोमवार शाम तक का समय दिया। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने कहा, "कुछ माँगें सही प्रारूप में नहीं थीं, इसलिए अदालत ने हमें आवश्यक संशोधन करने की अनुमति दी है।"
इस बीच अदालत ने स्पष्ट किया कि जो लोग हस्तक्षेप याचिका दायर करना चाहते हैं, वे तुरंत ऐसा करें, क्योंकि सुनवाई शुरू होने के बाद किसी भी नई याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा।

न्यायालय ओबीसी कल्याण फाउंडेशन के अध्यक्ष मंगेश सासाने द्वारा दायर एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें 2004 से जारी किए गए पाँच सरकारी प्रस्तावों पर सवाल उठाया गया है, जिनके तहत मराठों को कुनबी प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी। सासाने ने अब दो सितंबर के प्रस्ताव को चुनौती देने के लिए अपनी मूल याचिका में संशोधन करने की मांग की है। 

सासाने की जनहित याचिका (पीआईएल) में तर्क दिया गया है कि मराठों के लिए कुनबी प्रमाणपत्र का विस्तार करने के सरकार के फैसले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण कोटे को "खत्म" कर देंगे। उन्होंने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संदीप शिंदे समिति के गठन को भी चुनौती दी थी, जिसने मराठों को कुनबी प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया का अध्ययन किया था और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी।

कुनबी सेवा संस्था, महाराष्ट्र माली समाज महासंघ, अहीर सुवर्णकर समाज संस्था, सदानंद मांडलिक और महाराष्ट्र नाभि महासंघ सहित संगठनों द्वारा दायर याचिकाओं में तर्क दिया गया है कि मराठों को ओबीसी कोटा लाभ देने से मौजूदा आरक्षण कमजोर हो जाएगा और अन्य पिछड़े समुदायों को नुकसान होगा।

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