Minor Molestation Cases: नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपियों को तीन साल की सजा!

Fri, Oct 03 , 2025, 09:05 PM

Source : Uni India

पिथौरागढ़। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले (Minor Molestation Cases) में शुक्रवार को दो आरोपियों को तीन साल के कारावास एवं जुर्माना की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार तीन अप्रैल 2024 को एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और अभद्रता का मामला (Indecent Assault Case) सामने आया था। पिथौरागढ़ पुलिस ने आरोपी सूरज अधिकारी उर्फ गौरी निवासी गुरना, पिथौरागढ़ और मुकेश कुमार निवासी थरकोट, पिथौरागढ़ के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

विवेचना अधिकारी उप निरीक्षक सुशीला आर्या (Sushila Arya) की ओर से 31 मई, 2024 को आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में ठोस साक्ष्य के साथ ही कई गवाह पेश किए गए। अंत में विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए उन्हें तीन वर्ष के कारावास एवं 20 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना का भुगतान नहीं करने के एवज में छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।

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