Soujanya Rape and Murder Case: कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) ने वर्ष 2012 के सौजन्या बलात्कार और हत्या मामले से जुड़े एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, दक्षिण कन्नड़ जिले के धर्मस्थल गांव में दशकों पुरानी गुप्त मौतों (Decades-old hidden deaths) और गुप्त रूप से दफ़नाने का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका पर विशेष जांच दल (SIT) को नोटिस जारी किया है। सत्रह वर्षीय सौजन्या के मामा पुरंदर गौड़ा और तुकाराम गौड़ा द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में धर्मस्थल और उसके आसपास बलात्कार, हत्या और गुमशुदगी की शिकार कई महिलाओं के शव अवैध रूप से दफनाए गए हैं। याचिका में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक सशक्त एसआईटी जांच और अदालती निगरानी की मांग की गई है।
जनहित याचिका के अनुसार, 1995 से 2014 के बीच धर्मस्थल में कार्यरत एक पूर्व सफाई कर्मचारी ने दावा किया है कि उसे पीड़ितों के शवों को दफनाने के लिए मजबूर किया गया और चुप रहने की धमकी दी गई। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि स्थानीय निवासियों ने कई संदिग्ध कब्रिस्तानों की पहचान की है, जिनमें "बैंगल हिल" भी शामिल है, जहां 6 सितंबर को एसआईटी निरीक्षण के दौरान कथित तौर पर कंकाल के अवशेष मिले थे।
याचिका में उच्च न्यायालय से एसआईटी को गहन निरीक्षण, उत्खनन और समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अधिकृत करने का आग्रह किया गया है। इसमें यह भी मांग की गई है कि यदि एसआईटी निष्पक्ष जाँच करने में विफल रहती है, तो एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को न्यायालय आयुक्त नियुक्त किया जाए।
याचिका में संविधान का अनुच्छेद 21 तहत मृतकों की गरिमा और कानून प्रवर्तन तथा न्यायपालिका में जनता का विश्वास बहाल करने की आवश्यकता की बात कही गयी। एकल न्यायाधीश पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने एसआईटी को नोटिस जारी किया और विशेष सरकारी अधिवक्ता बी.एन. जगदीश को जानकारी प्राप्त करने और प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई कल के लिए निर्धारित की गई है।
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Wed, Sep 17 , 2025, 01:15 PM