नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य आंदोलन के दौरान हुए मुजफ्फरनगर कांड से जुड़े मुकदमों की सुनवाई शीघ्र किये जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद मंगलवार को निर्णय सुरक्षित रख लिया। अधिवक्ता रमन साह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की पीठ में हुई। आज मुजफ्फरनगर कांड से जुड़ी सीबीआई कोर्ट में लंबित वादों की स्टेटस रिपोर्ट पीठ के समक्ष पेश की गई।
रिपोर्ट में कहा गया कि मुजफ्फरनगर की सीबीआई कोर्ट में पृथक राज्य आंदोलन के दौरान हुए गोलीकांड, दुराचार आदि से सम्बंधित छह मुकदमों की फाइलें सीबीआई की देहरादून कोर्ट ने मुजफ्फरनगर कोर्ट में स्थानांतरित की थी। इनमें से दो मुकदमे विचाराधीन हैं जबकि दो मुकदमों के आरोपी की मृत्यु हो जाने के कारण वे शून्य हो गए हैं और दो मुकदमों से सम्बंधित फाइलें गायब हैं।
गायब हुई इन फाइलों में मुजफ्फरनगर गोलीकांड के प्रमुख आरोपी तत्कालीन जिलाधिकारी अनन्त कुमार सिंह से सम्बंधित मामला भी शामिल है। याचिकाकर्ता रमन शाह ने तर्क रखा कि जिन दो मुकदमों को शून्य बताया जा रहा है उनमें आरोपी एक-दो लोग नहीं बल्कि कई लोग हैं । इसलिये उन मुकदमों को शून्य नहीं माना जा सकता। उन्होंने दो मुकदमों की फाइलें गायब होने पर भी गम्भीर सवाल उठाए हैं। सुनवाई के बाद अदालत ने निर्णय सुरक्षित रख लिया।
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Wed, Sep 10 , 2025, 08:01 AM