Petition filed to cancel recruitment: पुलिस उप निरीक्षक भर्ती-2021 रद्द करने के आदेश के खिलाफ खंड पीठ में याचिका दायर!

Thu, Sep 04 , 2025, 08:29 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

जयपुर: राजस्थान में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पुलिस उप निरीक्षक भर्ती-2021 को रद्द करने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ में याचिका दायर की है। विक्रम पंवार सहित अन्य अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता अलंकृता शर्मा ने 28 अगस्त को आए एकल पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए बुधवार को याचिका प्रस्तुत की। 

चयनित अभ्यर्थियों का तर्क है कि एकल पीठ का फैसला गलत है और इससे उन उम्मीदवारों के हित प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ परीक्षा दी थी। याचिका में उन्होंने कहा है कि उनका चयन हो चुका है और उन्हें नियुक्तियां भी मिल चुकी हैं, ऐसे में इस स्तर पर पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता। 

इस मामले पर डिवीजन बेंच आठ सितम्बर को सुनवाई करेगी। याचिका में एकल पीठ के फैसले को रद्द करने के साथ ही इस पर स्थगन के लिये भी प्रार्थना पत्र दिया गया है। इसमें एकल पीठ के फैसले पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है।

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