श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने भूमि लेनदेन में 53 लाख रुपये की धोखाधड़ी मामले (land transaction fraud case) में मंगलवार को चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईओडब्ल्यू को शिकायत प्राप्त हुई थी कि कमरवारी के भूमि दलाल तारिक अहमद हजाम और श्रीनगर के गुलाम हसन मीर ने बरथाना श्रीनगर के भाइयों सोनाउल्लाह मीर और रज्जाक मीर के साथ मिलकर भूमि सौदे (land deal) की आड़ में शिकायतकर्ता की 53.00 लाख रुपये की राशि धोखे से हड़प ली।
शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस स्टेशन ईओडब्ल्यू में जांच शुरू की गयी । ईओडब्ल्यू ने एक बयान में कहा कि जांच के दौरान प्रथम दृष्टया पता चला कि आरोपियों ने राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता के धन और भूमि को हड़पने के लिए दस्तावेजों एवं प्रक्रियाओं में हेरफेर किया।
चारों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी (IPC) की धारा 420 और 120-बी के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी। आर्थिक अपराध शाखा ने कहा कि व्यापक साजिश एवं लोक सेवकों की भूमिका का पता लगाने के लिए मामले की जांच की जा रही है। ईओडब्ल्यू ने पिछले दो महीनों में कश्मीर में भूमि धोखाधड़ी के कई मामलों का खुलासा किया है जिसमें धोखेबाजों एवं राजस्व अधिकारियों के बीच गहरी मिलीभगत उजागर हुयी है।
उल्लेखनीय है कि 29 अगस्त को ईओडब्ल्यू ने दो कुख्यात धोखेबाजों के खिलाफ दो नये भूमि धोखाधड़ी मामले दर्ज किये थे जो पहले से ही इसी तरह के घोटाले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। दोनों आरोपियों को पहले भी संपत्ति घोटाले में गिरफ्तार किया गया था जिसमें ईओडब्ल्यू ने एक तहसीलदार और एक पटवारी सहित सात लोगों पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी एवं राजस्व रिकॉर्ड से छेड़छाड़ के आरोप में मामला दर्ज किया था।
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