High Court's directive to PCB: पीसीबी को हाईकोर्ट के निर्देश का नंदा देवी महोत्सव को लेकर बड़ा फैसला; खुले में बलि पर रहेगी रोक!

Sat, Aug 30 , 2025, 08:29 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल में चल रहे नंदा देवी महोत्सव में खुले में पशु बलि पर रोक को बरकरार रखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) को हरिनगर स्थित वधशाला (स्लाटर हाऊस) का तत्काल निरीक्षण कर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये हैं। अदालत ने यह भी कहा कि इस दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो और प्रशासन यह भी सुनिश्चित करे कि उच्च न्यायालय के वर्ष 2011 और 2016 के आदेश का सख्ती से अनुपालन हो।

मुख्य न्यायाधीश जी0 नरेंदर और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की पीठ ने याचिकाकर्ता पवन जाटव की याचिका पर सुनवाई के दौरान पीसीबी को निर्देश दिये कि महोत्सव को देखते हुए तत्काल स्लाटर हाउस का निरीक्षण कर आवश्यक कदम उठाये जाएं। अदालत ने यह भी निर्देश दिये कि पुलिस प्रशासन यह भी सुनिश्चित करे कि उच्च न्यायालय के वर्ष 2011 और 07 सितम्बर 2016 के आदेशों का सख्ती से अनुपालन किया जाये और कानून व्यवस्था से संबंधित किसी प्रकार की कोई स्थिति पैदा न हो।

याचिकाकर्ता की ओर से जनहित याचिका के माध्यम से मांग की गयी कि भक्तों की आस्था को देखते हुए नंदा देवी महोत्सव में बलि देने तथा मल्लीताल लकड़ी टाल के पास अस्थायी स्लाटर हाउस बनाने की अनुमति दी जाये। अदालत के संज्ञान में यह भी लाया गया कि नैनीताल नगर पालिका का हरिनगर स्थित स्लाटर हाउस को पीसीबी की ओर से संचालित करने की अनुमति नहीं दी गयी है।

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