शिमला: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय (Himachal Pradesh High Court) ने सड़क निर्माण परियोजनाओं के दौरान मलबे के अनियंत्रित जमाव पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इस तरह की गतिविधियां पहाड़ी राज्य में भूस्खलन को बढ़ा (increasing landslides) रही है। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने चंबा जिले के मोतला और सुखियार गांवों के बीच एक संपर्क सड़क निर्माण परियोजना (road construction project) के मलबा निपटान मामले में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ठेकेदारों को दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।
पीठ ने कहा, "राज्य पहले से ही मानसून में भारी बारिश (heavy rains) और इस क्षेत्र की विशिष्ट स्थलाकृति के कारण बड़ी संख्या में भूस्खलन का सामना कर रहा है, इसलिए पर्याप्त सावधानी बरतनी होगी। फेंका गया मलबा और कचरा नीचे की ओर खिसकता है, जिससे भूमि और निचले स्तर पर रहने वाले लोगों के लिए संभावित आपदा उत्पन्न हो सकती है।" अदालत ने कहा कि नौ किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना में लगे ठेकेदार वन भूमि, जलग्रहण क्षेत्रों और जल टैंकों के पास मलबा फेंकते पाए गए, जिससे नालों में रुकावट आई और ढलान की अस्थिरता का खतरा बढ़ गया। अदालत का यह आदेश 25 अगस्त को दिए गए पांच पृष्ठों के फैसले में आया और बुधवार को मीडिया को जारी किया गया।
अदालत को सौंपी गई रिपोर्टों से पता चला है कि केवल मलबा हटाने में ही राज्य को लगभग 64 लाख रुपये का खर्च आया। शुरुआत में, ठेकेदारों पर मामूली जुर्माना लगाया गया, लेकिन अदालत के हस्तक्षेप के बाद, 20 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया। साथ ही लोक निर्माण विभाग को परियोजना क्षेत्र में क्षतिग्रस्त दीवारों का पुनर्निर्माण करने का भी निर्देश दिया गया।
मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भविष्य की परियोजनाओं के लिए निर्धारित डंपिंग स्थलों की योजना अत्यंत सावधानी से बनाई जानी चाहिए और डंपिंग क्षेत्र कभी भी निजी भूमि, जल निकायों, दर्रे या जलग्रहण क्षेत्रों के ऊपर नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन क्षेत्रों में मलबा गिरने से नीचे रहने वाले समुदायों को खतरा होता है।
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Wed, Aug 27 , 2025, 01:42 PM