SC On Stray Dog: सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से जनता की सुरक्षा फिर कुत्तों के रहम पर: प्रो चावला

Mon, Aug 25 , 2025, 03:35 PM

Source : Uni India

अमृतसर: पंजाब की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री प्रो लक्ष्मीकांता चावला (Former Prof Laxmikanta Chawla) ने सोमवार को कहा कि आवारा कुत्तों (stray dogs) के संबंध में उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के फैसले से जनता की सुरक्षा फिर कुत्तों के रहम पर निर्भर हो गयी है। प्रो चावला ने कहा, “हम विश्व की बहुत बड़ी सेना के स्वामी हैं, चौथी अर्थव्यवस्था बन गये हैं, पर कुत्तों से हमारी रक्षा कोई नहीं कर सका । केंद्र सरकार (central government) बताये कि कितने लोगों को कुत्तों ने मारा और क्या सरकार ने उन्हें कोई राहत दी। 

केंद्र सरकार ने यह जानकारी तो जनता को दे दी कि पिछले वर्ष 37 लाख से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय भी दे दिया, जो अधिकतर कुत्तों के पक्ष में तो नहीं, लेकिन कुत्ता प्रेमियों को जरूर प्रसन्न कर गया।” प्रो चावला ने कहा, “ मेरा सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार से भी निवेदन है कि बतायें, पिछले वर्ष या पिछले 10 वर्षों में जो लोग कुत्तों के काटने से मर गये और कुछ अपाहिज भी हो गये, उनके लिए क्या राहत राशि देने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, या केंद्र सरकार दिलाएगी?"

उन्होंने कहा कि यह बहुत जरूरी है कि केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय को यह जानकारी दे कि पिछले 10 वर्षों में कितने लोग कुत्तों के काटने से मारे गये, कितने रेबीज से सक्रंमित हुए। प्रो चावला ने कहा कि श्री दुर्ग्याणा मंदिर में एक दिन में एक कुत्ते ने छह लोगों को काटा था, लेकिन प्रशासन उसे पकड़ने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि कुछ कुत्ता प्रेमी पुलिस लेकर आ जाते थे। इनमें से एक पीड़ित इतना ज्यादा गंभीर था कि उसे एंबुलेंस बुलााकर अस्पताल भेजना पड़ा।

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