ब्लड प्रेशर के आधार पर उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करना मनमाना : ओडिशा हाईकोर्ट!

Tue, Aug 19 , 2025, 07:54 PM

Source : Uni India

भुवनेश्वर .उड़ीसा उच्च न्यायालय (Orissa High Court) ने कहा है कि वन अधिकारियों के पद के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के रक्तचाप (Blood pressure) की निगरानी करने और उन्हें केवल रक्तचाप माप के आधार पर भर्ती परीक्षण (recruitment test) से अयोग्य घोषित करना मनमाना कदम है जबकि ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालय का निर्देश वनों और वन रेंजर पोस्ट के सहायक संरक्षक के लिए कम से कम नौ उम्मीदवारों द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर आया है। याचिका दायर करने वाले उम्मीदवार लिखित परीक्षा पास करने के बाद भौतिक परीक्षण के लिए अयोग्य घोषित कर दिए गए थे।

याचिकाकर्ताओं की अयोग्यता को मनमाना और अवैध बताते हुए न्यायिक आदित्य कुमार मोहपात्रा की एकल पीठ ने सोमवार को कहा कि अदालत ने यह माना है कि इस तरह के उम्मीदवारों के रक्तचाप के माप के आधार पर किसी को अयोग्य घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। जिन याचिकाकर्ताओं को पहले से ही फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट को प्रदर्शित करने से अयोग्य घोषित किया गया था, वे पहले से ही वन रेंजर और वनों के सहायक संरक्षक के संयुक्त लिखित परीक्षा में योग्य थे।

याचिकाकर्ताओं ने सरकार के लिए एक दिशा निर्देश जारी करने के लिए उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की, ताकि वे भर्ती परीक्षण के अगले चरण में भाग लेने की अनुमति दे सकें, यानी चलने की शारीरिक धीरज परीक्षण, और उन्हें वाइवा वॉयस टेस्ट में भाग लेने की अनुमति दी जाए। गौरतलब है कि मई, 2023 में, ओडिशा लोक सेवा आयोग (OPSC) ने ओडिशा फॉरेस्ट सर्विस कैडर के तहत वनों के सहायक संरक्षक (Group A - JB) के 45 पदों और फॉरेस्ट रेंजर (ग्रुप -बी) के 131 पदों के लिए भर्ती के लिए ऑनलाइन एक विज्ञापन प्रकाशित किया।

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाने वाला डिजिटल ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट एक दोषपूर्ण साधन था और वही सही रीडिंग को प्रतिबिंबित नहीं करता था। पीठ ने कहा, “अदालत विपरीत दलों को निर्देश देती है कि याचिकाकर्ताओं को एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी/चिकित्सक से एक प्रमाण पत्र मिला है, जिसमें उन्हें भौतिक धीरज परीक्षण में भाग लेने की अनुमति मिलती है कि उनका रक्तचाप सामान्य है। इसलिए इस आदेश की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर इस तरह के शारीरिक धीरज परीक्षणों का संचालन किया जाए है। इस स्थिति में याचिकाकर्ताओं को शारीरिक धीरज परीक्षण में उपयुक्त पाया जाता है, उन्हें आगे की भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी और भर्ती का अंतिम परिणाम इस तरह के परीक्षण में याचिकाकर्ताओं के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा।”

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