Income Tax Bill 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को नए आयकर विधेयक (Income Tax Bill), 2025 का संशोधित संस्करण पेश किया, जो मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act, 1961) का स्थान लेगा। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति द्वारा आयकर विधेयक, 2025 के मूल संस्करण पर दिए गए सुझावों के बाद वित्त मंत्री ने संशोधित नया विधेयक पेश किया। शुक्रवार को, सीतारमण ने लोकसभा के मानसून सत्र (monsoon session) के दौरान नए आयकर विधेयक, 2025 के मूल संस्करण को वापस ले लिया था। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू (Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju) ने शनिवार को पुष्टि की थी कि निर्मला सीतारमण 11 अगस्त को संसद में विधेयक का संशोधित संस्करण पेश करेंगी।
रिजिजू ने कहा, "ऐसा माना जा रहा है कि यह एक बिल्कुल नया विधेयक होगा, जिसमें पहले वाले विधेयक को नज़रअंदाज़ कर दिया जाएगा, जिस पर बहुत काम किया गया था, और अब किया गया सारा काम और खर्च किया गया समय कम हो जाएगा।" नए आयकर विधेयक के पुराने संस्करण को वापस लेते हुए, केंद्र ने कहा था कि वह संसद की 31 सदस्यीय प्रवर समिति द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल करते हुए एक अद्यतन संस्करण जारी करेगा।
नए आयकर विधेयक, 2025 में क्या बदलाव हैं?
निर्मला सीतारमण ने विधेयक के विभिन्न संस्करणों से भ्रम की स्थिति से बचने और सभी बदलावों के साथ एक स्पष्ट और अद्यतन संस्करण प्रदान करने के लिए शुक्रवार को विधेयक के पुराने संस्करण को वापस ले लिया था।
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Mon, Aug 11 , 2025, 03:09 PM