Election Commission Rahul: राहुल का प्रयास, जितना हो सके मतदाताओं को करो गुमराह-चुनाव आयोग!

Sun, Aug 10 , 2025, 09:46 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

नयी दिल्ली। चुनाव आयोग (Election Commission) ने रविवार को फिर कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) मतदाता सूचियां (voter lists) की विशेष गहन समीक्षा को लेकर, उनसे जितना बन पड़ रहा है गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आयोग ने अपने सोशल मीडिया पेज पर फैक्ट चेक के जरिए उनकी और से किए जा रहे इस दावे को ''गुमराह करने वाला'' बताते हुए खारिज किया है जिसमें कहा गया है कि कर्नाटक की सूची में 30000 से अधिक नाम ऐसे हैं जिनका पता मकान संख्या ''0'', ''00'', ''000'' या ''#'' है। कांग्रेस की ओर से यह भी कहा जा रहा है की सूची में 2000 मतदाताओं के पते की जगह केवल इलाके का नाम दर्ज है और यह विशाल गड़बड़ी का अंश मात्र है।

आयोग ने इन गांवों को झूठ और गुमराह करने वाला बताते हुए इन्हें खारिज किया है। चुनाव निकाय ने कहा है,''श्री राहुल गांधी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से बचना चाहते हैं और उनका प्रयास है कि नागरिकों को जितना संभव हो सके गुमराह किया जाए।'' आयोग ने फिर कहा है कि यदि उन्हें उसे सूची पर पक्का भरोसा है जिसे वह सोशल मीडिया पर प्रसारित कर रहे हैं तो उन्हें उसके आधार पर बाकायदा कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी के पत्रिका बिना देरी किए जब जवाब देना चाहिए। कर्नाटक और हरियाणा की सचिया के बारे में कांग्रेस के नेता के बयानों के बाद श्री गांधी को रविवार को फिर अनुस्मरण पत्र भेजे हैं। इनमें उनसे दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में सचिया के संबंध में किए गए दावों को लेकर विधिवत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया है।

आयोग ने इसके बाद ही मतदाता सूचियां के संबंध में श्री गांधी के आरोपों पर अपना सख्त दृष्टिकोण आज फिर दोहराया। आयोग ने कहा है कि श्री गांधी दोनों राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के अनुस्मरण पत्र पर समय के अंदर अपना जवाब दें या फिर देश से माफी मांगे। हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी ने श्री गांधी से आज लिखे पत्र में 10 दिन के अंदर अपनी शिकायत पर बाकायदा घोषणा पत्र जमा करने को कहा है ताकि नियमानुसार कार्यवाही की जा सके। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने भी श्री गांधी को आज के पत्र में श्रीमती शकुन रानी नाम की महिला मतदाता द्वारा दो बार प्रदान किए जाने के मामले में संबंधित दस्तावेज शपथ पत्र के साथ जमा करने को कहा है।

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