Election Commission : एक्शन मोड में चुनाव आयोग, महाराष्ट्र के 9 राजनीतिक दलों को झटका, बड़ी कार्रवाई से हड़कंप

Sun, Aug 10 , 2025, 03:21 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

मुंबई। कांग्रेस (Congress) नेता और लोकसभा (Lok Sabha) में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Leader Rahul Gandhi) ने चुनाव (Election) आयोग पर मतदाता सूचियों में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद चुनाव आयोग (election Commission) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठने लगे। इन सवालों का जवाब देने के बजाय, चुनाव आयोग ने विपक्षी नेता राहुल गांधी को हलफनामा दाखिल करने की चुनौती दी। वहीं दूसरी ओर, इसने राजनीतिक दलों को करारा झटका दिया है।

चुनाव आयोग ने अब एक बड़ा फैसला लिया है। चुनावी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के अपने अभियान के तहत, 334 पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPP) का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। इसमें महाराष्ट्र के 9 दल शामिल हैं। वर्तमान में, देश में 6 राष्ट्रीय दल, 67 क्षेत्रीय दल और 2854 पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (RUPP) हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत, पंजीकरण के समय, दलों को अपने नाम, पते और पदाधिकारियों की जानकारी देनी होती है और यदि वे लगातार 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो आयोग को पंजीकरण रद्द करने का अधिकार है।

महाराष्ट्र में किन 9 दलों की मान्यता रद्द कर दी गई है?

भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र में निम्नलिखित पंजीकृत राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द कर दी है: (1) अवामी विकास पार्टी, (2) बहुजन रयत पार्टी, (3) भारतीय संग्राम परिषद, (4) भारतीय मिलन पार्टी, (5) नव भारत डेमोक्रेटिक पार्टी, (6) नव बहुजन समाज परिवर्तन पार्टी, (7) जन रक्षक दल, (8) भारतीय लोक पार्टी और (9) युवा शक्ति संगठन।

जून 2025 में, आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को 345 आरयूपीपी का सत्यापन करने का निर्देश दिया था। सत्यापन के दौरान संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार, 334 दलों ने आवश्यक शर्तों का पालन नहीं किया। शेष मामलों को पुनः सत्यापन के लिए वापस भेज दिया गया है। परिणामस्वरूप, देश में आरयूपीपी की संख्या अब 2854 से बढ़कर 2520 हो गई है।

'दलों को अब नहीं मिलेंगे चुनाव चिन्ह'

इन दलों को अब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, आयकर अधिनियम, 1961 और चुनाव चिन्ह आदेश, 1968 की धारा 29बी और 29सी के तहत कोई लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही, आयोग के आदेश के विरुद्ध 30 दिनों के भीतर अपील दायर की जा सकती है। विस्तृत सूची के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.eci.gov.in/list-of-political-parties पर जाएँ, आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया है।

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