Income Tax Department : आयकर (I-T) विभाग ने अब फर्मों, सीमित देयता भागीदारी (LLP), व्यक्तियों के संघों (AOP) और व्यक्तियों के निकायों (BOI) के लिए ITR-5 एक्सेल फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया है। शनिवार, 9 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (social media platform X) पर साझा की गई एक पोस्ट में, आयकर विभाग (Income Tax Department) ने लिखा, "करदाताओं कृपया ध्यान दें! ITR-5 की एक्सेल उपयोगिता अब लाइव है और दाखिल करने के लिए उपलब्ध है।"
ITR-5 किसे दाखिल करना चाहिए?
ITR-फॉर्म 5 किसी फर्म, सीमित देयता भागीदारी (LLP), व्यक्तियों के संघ (AOP), व्यक्तियों के निकाय (BOI) द्वारा दाखिल किया जाना है, जिसमें निजी ट्रस्ट, निजी विवेकाधीन ट्रस्ट, ग्रेच्युटी ट्रस्ट और PF ट्रस्ट जैसे ट्रस्ट भी शामिल हैं, ये सभी फॉर्म ITR-7 दाखिल करने के पात्र नहीं हैं। यह धारा 2(31)(vii) में उल्लिखित कृत्रिम न्यायिक व्यक्तियों, स्थानीय प्राधिकरणों और सोसाइटियों पर भी लागू होता है।
आयकर विभाग ने पहले ही निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए ITR-2 और ITR-3 के लिए एक्सेल यूटिलिटीज़ जारी कर दी हैं। इससे पहले, ITR-1 और ITR-4 जारी किए गए थे।
अन्य ITR फ़ॉर्म - पात्रता जाँचें
ITR-1 (सहज): निवासी व्यक्ति जिनकी कुल आय ₹50 लाख तक है।
ITR-2: ऐसे व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) जो ITR-1 (सहज) दाखिल करने के पात्र नहीं हैं।
ITR-3: ऐसे व्यक्ति और HUF जो ऐसे व्यवसाय या पेशे में लगे हैं जिनके लिए विस्तृत लेखा-जोखा रखने की आवश्यकता होती है।
ITR-4: एक निवासी व्यक्ति, HUF, या फर्म (LLP को छोड़कर) जिसकी आय एक वित्तीय वर्ष में ₹50 लाख से अधिक नहीं है। इसमें धारा 44एडी या 44एई के तहत अनुमानित आधार पर गणना की गई व्यवसाय और पेशे से आय, वेतन या पेंशन से आय, एक घर की संपत्ति, कृषि आय (5,000 रुपये तक) और अन्य स्रोतों से आय शामिल है।
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Sat, Aug 09 , 2025, 01:41 PM