नागपुर। पूर्व विधायक हर्षवर्धन रायभान जाधव (MLA Harshvardhan Raibhan Jadhav) को एक पुलिस इंस्पेक्टर पर हमला करने के दस साल से भी ज़्यादा पुराने मामले में एक साल की कैद और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर. जे. राय (Judge R.J. Rai) ने बुधवार को सुनाया। पुलिस के मुताबिक यह घटना दिसंबर 2014 में नागपुर के प्राइड होटल में श्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में आयोजित शिवसेना की एक बैठक के दौरान हुई थी। बैठक के दौरान जब जाधव ने बैठक कक्ष में प्रवेश करने का प्रयास किया तो विशेष सुरक्षा विभाग के पुलिस इंस्पेक्टर पराग जाधव ने उन्हें रोक दिया।
इसके बाद गुस्से में आकर जाधव ने इंस्पेक्टर को थप्पड़ मार दिया। सोनेगांव पुलिस स्टेशन में सरकारी काम में बाधा डालने और मारपीट का मामला दर्ज किया गया।
जाधव कई अदालती सुनवाइयों में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। अंततः 17 फ़रवरी, 2025 को वह अदालत में पेश हुए और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। हालाँकि, पूर्व विधायक ने सीने में दर्द की शिकायत की और उन्हें मेयो अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद, उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया और बाद में ज़मानत पर रिहा कर दिया गया।
जाधव को बुधवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 353 (लोक सेवक पर हमला) के तहत एक साल की कैद और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न भरने पर उन्हें तीन महीने की अतिरिक्त जेल होगी। सरकारी वकील चारुशीला पौनीकर ने मामले की सफलतापूर्वक पैरवी की। उल्लेखनीय है कि जाधव पूर्व में महाराष्ट्र विधानसभा में कन्नड़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वह शिवसेना के साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) और शिव स्वराज्य पार्टी के सदस्य रहे हैं।
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Thu, Aug 07 , 2025, 09:10 PM