बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय ने रविवार को कहा कि उसके पास अप्रैल 2023 के दौरान 174-महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में गड़बड़ी के संबंध में पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता एच नागेश (Congress leader H Nagesh) से पत्र प्राप्त होने का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। चुनाव आयोग (Election Commission) ने यह प्रतिक्रिया श्री नागेश द्वारा 31 जुलाई को कर्नाटक राज्य चुनाव कार्यालय को लिखे पत्र के बाद दी है, जिसमें उन्होंने कथित फर्जी मतदाता प्रविष्टियों की सूची की एक प्रति मांगी थी जिसके बारे में उनका दावा है कि यह सूची दो वर्ष पहले जमा की गई थी। श्री नागेश 2023 के विधानसभा चुनावों में महादेवपुरा से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि उनके कार्यालय ने मूल दस्तावेज खो दिया है और इसे पुनः प्राप्त करने में आयोग से मदद मांगी गई है।
हालांकि, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस योगेश्वर ने दो अगस्त को एक औपचारिक पत्र में स्पष्ट किया कि सीईओ कार्यालय में ऐसा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मतदाता सूची की प्रमाणित प्रतियां चुनाव अवधि के दौरान सभी उम्मीदवारों के साथ साझा की गई थीं और यह ऑनलाइन भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। सीईओ कार्यालय ने आगे दृढ़ता से कहा कि श्री नागेश ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 80 के अंतर्गत कोई चुनाव याचिका दायर नहीं की, न ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के अनुसार 2023 मतदाता सूची के खिलाफ कोई अपील दायर की, जो मतदाता सूची को कानूनी रूप से चुनौती देने की अनिवार्य प्रक्रियाएं हैं।
श्री नागेश ने 31 जुलाई को लिखे अपने पत्र में कथित प्रविष्टियों को चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को प्रभावित करने वाली गंभीर चिंता का विषय कहा था और आयोग से तत्काल सहयोग का अनुरोध किया था। सीईओ के खंडन से श्री नागेश की नई शिकायत पर संदेह उत्पन्न होता है और इस बात पर बहस शुरू ही है कि क्या ये आरोप राजनीति से प्रेरित हैं या फिर वास्तविक चिंताओं पर देरी से की गई कार्रवाई है। मुलबागल निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक होने के नाते, श्री नागेश का यह कदम राजनीतिक जांच एवं कानूनी व्याख्या दोनों को निमंत्रण दे सकता है। कोई औपचारिक रिकॉर्ड नहीं होने, कोई याचिका नहीं होने तथा चुनाव एक वर्ष से अधिक समय पहले संपन्न होने के कारण अब मामला इस बात पर निर्भर करता है कि श्री नागेश इसे कानूनी रूप से आगे बढ़ाते हैं या यह विवाद प्रक्रियागत चूक के कारण बहुत देर होने की वजह से स्वमेव समाप्त हो जाता है।
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