Kerala Nuns Get Bail : केरल की ननों को एनआईए कोर्ट से ज़मानत, मानव तस्करी और जबरन धर्मांतरण का लगा था आरोप 

Sat, Aug 02 , 2025, 02:38 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

छत्तीसगढ़ : देश भर में राजनीतिक और सामाजिक हलचल मचा देने वाले एक मामले में, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर (NIA court in Bilaspur) की एक विशेष एनआईए अदालत ने केरल की दो कैथोलिक ननों (Catholic nuns) और एक आदिवासी युवक को कुछ शर्तों के साथ ज़मानत दे दी है। इन तीनों पर मानव तस्करी (human trafficking) और जबरन धर्मांतरण (Forced Conversion) के गंभीर आरोप लगाए गए थे। बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की शिकायत पर तीनों को उस समय गिरफ़्तार किया गया था जब वे तीन आदिवासी लड़कियों को आगरा ले जा रहे थे और दुर्ग रेलवे स्टेशन (Durg railway station) पर पकड़े गए थे। 

विपक्षी दलों और ईसाई समुदाय ने इस घटना की तीखी आलोचना की है और इसे अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ कार्रवाई बताया है। व्यापक जन आक्रोश और चल रही क़ानूनी प्रक्रिया के बीच अदालत के इस फ़ैसले को एक सीमित राहत के तौर पर देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) की एक विशेष अदालत ने केरल की दो कैथोलिक ननों और एक आदिवासी युवक को कुछ शर्तों के साथ ज़मानत दे दी है। तीनों को मानव तस्करी और जबरन धर्मांतरण के आरोप में हिरासत में लिया गया था। यह फ़ैसला शनिवार को प्रधान ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश सिराजुद्दीन कुरैशी ने सुनाया, जिन्होंने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था।

गिरफ्तार किए गए लोगों में केरल की प्रीति मैरी, वंदना फ्रांसिस और एक स्थानीय आदिवासी सुकमन मंडावी शामिल हैं। इन्हें 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई बजरंग दल के एक सदस्य की शिकायत पर की गई थी, जिसने आरोप लगाया था कि ये तीनों कथित तौर पर नारायणपुर जिले की तीन आदिवासी लड़कियों को धर्मांतरण के इरादे से आगरा ले जा रहे थे।

गिरफ्तारी के बाद, उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और मामला बिलासपुर की एनआईए अदालत को सौंप दिया गया। इस घटना ने केरल समेत पूरे देश में राजनीतिक हलचल मचा दी है। विपक्षी दलों ने इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई करार दिया है। कांग्रेस सांसदों ने संसद में यह मुद्दा उठाया और शुक्रवार को केरल से हिबी ईडन और कोडिकुन्निल सुरेश सहित एआईसीसी का एक प्रतिनिधिमंडल ननों से मिलने और समर्थन व्यक्त करने के लिए रायपुर गया।

केरल के कई ईसाई संगठनों ने भी गिरफ्तारियों की कड़ी निंदा की है और इसे एक राजनीतिक साजिश और आदिवासी इलाकों में मिशनरी कार्यों पर हमला बताया है।
एएनआई से बात करते हुए, एडवोकेट गोपा कुमार ने बताया, "बीएनएस की धारा 143 के तहत मानव तस्करी का मामला दर्ज किया गया था। हमने तर्क दिया कि इस मामले में यह धारा लागू नहीं हो सकती। इसलिए, अदालत ने आज ज़मानत दे दी है। वे भारत से बाहर नहीं जा सकते और प्रत्येक को 50,000 रुपये का ज़मानत बांड भरना होगा। कुछ ही घंटों में ज़मानत मिल जाएगी।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Chhattisgarh: Kerala nuns arrested in trafficking, religious conversion case granted bail <br><br>Read <a href="https://twitter.com/ANI?ref_src=twsrc%5Etfw">@ANI</a> Story | <a href="https://t.co/GhI6fZF83d">https://t.co/GhI6fZF83d</a><a href="https://twitter.com/hashtag/KeralaNun?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#KeralaNun</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Bail?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Bail</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/NIA?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#NIA</a> <a href="https://t.co/rcMEdkmXsY">pic.twitter.com/rcMEdkmXsY</a></p>&mdash; ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://twitter.com/ani_digital/status/1951553005666574675?ref_src=twsrc%5Etfw">August 2, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

केरल के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक वीडी सतीशन ने कहा, "हमें यह सुनकर खुशी हुई कि उन्हें ज़मानत मिल गई। दुख की बात यह है कि वे पिछले 9 दिनों से जेल में बंद थे। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी उन्हें जेल में रखा गया था... भाजपा शासित राज्यों में यह इतने सालों से हो रहा है। पिछले 365 दिनों में 834 घटनाएँ हुई हैं।"

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