Crop Insurance: उत्तर प्रदेश में फसलों का बीमा कराये जाने की तिथि बढ़ी!

Fri, Aug 01 , 2025, 07:10 PM

Source : Uni India

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अधिसूचित फसलों जैसे धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, मूंग, अरहर, मूंगफली,सोयाबीन एवं तिल का बीमा कराये जाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ा दी गयी है। कृषि विभाग (Agriculture department) के अधिकारियों ने बताया कि किसान हित में सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में इसकी तिथि बढ़ा दी गई है। अब समस्त खरीफ की अधिसूचित फसलों हेतु फसल बीमा कराए जाने की अंतिम तिथि-गैर ऋणी कृषकों के लिए 14 अगस्त तथा ऋणी कृषकों के लिए 30 अगस्त तक निर्धारित की गई है। समस्त खरीफ फसलों के लिये बीमा का प्रीमियम दो प्रतिशत किसानों एवं शेष धनराशि केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा भुगतान की जाती है।

विभाग ने किसानों (farmers) से अपील की है कि फसल बीमा हेतु कृषकों के हित में बढ़ाई गयी नियत तिथि गैर ऋणी कृषकों के लिए 14 अगस्त तथा ऋणी कृषकों (KCC/Croploan) के लिए 30 अगस्त तक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा कराकर योजना का लाभ प्राप्त करें। बीमा कराते समय वास्तविक फसल एवं भूमि का उल्लेख अवश्य करें, जिससे क्षति के उपरान्त बीमा कंपनी एवं कर्मचारी द्वारा सर्वे के समय कोई विपरीत परिस्थिति उत्पन्न न हो। किसान फसल क्षति की सूचना 72 घंटे के भीतर नजदीकी फसल बीमा सेंटर, कृषि विभाग अथवा फसल बीमा हेल्प लाइन नंबर (14447) के माध्यम से अवश्य करें, जिससे फसल बीमा का लाभ समय से प्राप्त हो सके।


उन्होने कहा कि किसानों की आय का मुख्य साधन उनकी फसलें ही होती हैं, मगर असामायिक प्रतिकूल मौसमी स्थितियों के कारण कीट एवं बीमारियों का प्रकोप, सूखा, बाढ़, तूफान, ओलावृष्टि के साथ ही असफल बुवाई आदि की स्थिति में किसानों की क्षतिपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित है। यह किसानों को फसल की क्षति से सुरक्षा प्रदान करती है। इसका प्रमुख उद्देश्य किसानों की आय को स्थिर बनाये रखना है।

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