अगरतला: त्रिपुरा मानवाधिकार आयोग (The Tripura Human Rights Commission) ने एक महिला की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत पर राज्य के पुलिस महानिदेशक को 26 अगस्त तक रिपोर्ट देने को कहा है। उस महिला ने पश्चिम अगरतला महिला पुलिस स्टेशन (Agartala Women's Police Station) के अधिकारियों पर उसके बेटे पर एक युवती को पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए दबाव बनाने और धमकाने का आरोप लगाया है। शहर की निवासी रत्ना रानी कर ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर उनके बेटे बिप्लब कर को तनु सूत्रधार (Tanu Sutradhar) नाम की एक युवती को पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए मजबूर करने किया।
शिकायत के अनुसार बिप्लब कर और तनु सूत्रधार के बीच प्रेम संबंध थे जिसकी परिणति पिछले साल 15 दिसंबर को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार उनकी शादी में हुई। हालाँकि शादी के बाद यह कथित तौर पर सामने आया कि तनु की पहले भी दो शादियाँ हो चुकी थीं और उसके तीन बच्चे भी थे। उसके पास पहली शादी से दो और दूसरी शादी से एक बच्चा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि तनु ने शुरू में दावा किया था कि वह गर्भवती है लेकिन बाद में पता चला कि उसने नसबंदी करवा ली है और वह गर्भधारण नहीं कर सकती। इस कारण दंपत्ति के बीच विवाद के बाद तनु ने कथित तौर पर पश्चिम अगरतला महिला पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया।
इस दौरान थाने के प्रभारी अधिकारी ने कथित तौर पर बिप्लब को धमकी दी कि अगर वह तनु को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने से इनकार करता हैं तो उसके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया जाएगा। इस कारण उसे 20 साल की कैद हो सकती है। अधिकारी ने यह भी कहा "आजकल एक महिला चार-पाँच बार शादी कर सकती है और यह गैरकानूनी नहीं है।"
इस बीच इन कथित कार्रवाइयों को मानवाधिकारों का उल्लंघन बताते हुए आयोग ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि तनु के अतीत के बारे में खुलासे के बावजूद पुलिस ने शिकायतकर्ता और उसके बेटे को वैवाहिक संबंध स्वीकार करने के लिए धमकाया और दबाव डाला। इस मामले पर औपचारिक संज्ञान लेने से पहले आयोग ने अगली सुनवाई की तारीख तक पुलिस महानिदेशक से मामले पर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है।
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Fri, Aug 01 , 2025, 04:13 PM