Sexual abuse: यौन शोषण के आरोपी मुकेश बोरा को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

Fri, Jul 25 , 2025, 07:39 PM

Source : Uni India

नैनीताल। यौन शोषण (Sexual abuse) के आरोपी नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा (Mukesh Bora) को शुक्रवार को हाईकोर्ट (High Court) से राहत नहीं मिल पायी है। अदालत ने उसकी पुनरीक्षण (रिवीजन) याचिका को खारिज कर दिया है। आरोपी की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की पीठ में सुनवाई हुई। आरोपी की ओर से कहा गया कि पुलिस ने निचली अदालत में उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। साथ ही अदालत आरोप तय करने के लिये प्रक्रिया अपना रही है। उसने आरोप पत्र को चुनौती दी थी लेकिन अदालत ने 19 मई 2025 को उसके आवेदन को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उस पर लगाये गये आरोप गलत हैं। वर्ष 2021 की तथाकथित घटना को आधार बना कर वर्ष 2024 में अभियोग पंजीकृत किया गया है। यह भी कहा गया कि पोक्सो का आरोप भी गलत है।

अंत में अदालत ने आरोपी की दलीलों को खारिज करते हुए पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है। यहां बता दें कि आरोपी के खिलाफ लालकुआं स्थित नैनीताल दुग्ध संघ में आउटसोर्स पर काम करने वाली एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। आरोप है कि वर्ष 2021 में एक होटल में यौन शोषण किया गया। गत एक जुलाई 2024 को लालकुआं थाना में अभियोग दर्ज किया गया है। महिला ने आरोपी पर अपनी नाबालिग बच्ची के यौन शोषण का भी आरोप मढ़ा है। आरोपी के खिलाफ यौन शोषण और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) की विभिन्न धाराओं में मामाला दर्ज है।

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