Jagdeep Dhankar Resignation : जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अगर चुनाव होता है तो कौन वोट देता है?

Tue, Jul 22 , 2025, 01:44 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

नई दिल्ली: जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankar) ने कल स्वास्थ्य और चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा (Resignation from the post of Vice President) दे दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही, अब भारतीय संविधान (Indian Constitution) के अनुच्छेद 68 (Article 68) के अनुसार नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। यह जानना ज़रूरी है कि उपराष्ट्रपति की चयन प्रक्रिया कैसे होती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। जगदीप धनखड़ ने अगस्त 2022 में वेंकैया नायडू (Venkaiah Naidu) के बाद उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला था। जगदीप धनखड़ अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा देने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति बन गए हैं।

उपराष्ट्रपति पद के लिए चयन प्रक्रिया कैसे होती है?
उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार होती है। अनुच्छेद 68(1) के अनुसार, यदि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो उससे पहले नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। दूसरा प्रावधान यह है कि यदि उपराष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, पद से हटाए जाने के कारण रिक्त होता है, तो एक प्रक्रिया के माध्यम से नए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। संविधान में उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोई समय-सीमा नहीं दी गई है। अनुच्छेद 68 के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र होना चाहिए। जगदीप धनखड़ ने अपना 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया था, उनके पास अभी भी दो वर्ष शेष थे। हालाँकि, नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद, यह पाँच वर्ष के लिए होता है।

उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66(3) के अनुसार, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कुछ योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं। संबंधित व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी होनी चाहिए। वह राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए। वह भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण में लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए।

उपराष्ट्रपति पद की चुनाव प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा संचालित की जाती है। आयोग द्वारा चुनाव अधिसूचना जारी की जाती है। नामांकन पत्रों की जाँच की जाती है। मतदान होता है। फिर मतों की गणना की जाती है और परिणाम घोषित किए जाते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत (संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचित) के माध्यम से होता है। इस चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होता है।

उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी इसमें मतदान कर सकते हैं। मतदाताओं को उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी पसंद बतानी होती है। मतों की गणना तब तक होती है जब तक उम्मीदवार बहुमत से जीत नहीं जाता।

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