ITR Filing Last Date: अगर आपने अपना ITR वेरीफाई नहीं किया तो हो जायेगा अमान्य! इन आसान ट्रिक्स से करें वेरीफाई

Mon, Jul 07 , 2025, 03:24 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

ITR Verification: आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि (ITR Filing Last Date) 15 जुलाई है। आयकर विभाग (Income Tax Department) की वेबसाइट के मुताबिक, अब तक 9670410 ITR दाखिल किए जा चुके हैं। अब तक आयकर विभाग ने 9245311 ITR वेरीफाई किए हैं। लेकिन, आपको याद रखना होगा कि सिर्फ रिटर्न दाखिल करना ही काफी नहीं है। इसे वेरीफाई करना भी जरूरी है। अगर आप अपना ITR वेरीफाई नहीं करते हैं तो आयकर विभाग इसे अमान्य घोषित कर देता है।

आयकर विभाग करदाता (taxpayer) द्वारा इसे वेरीफाई करने के बाद ही ITR को प्रोसेस करता है। करदाता अपना ITR ऑनलाइन वेरीफाई कर सकता है। पहले करदाता द्वारा ITR फाइल करने के 120 दिन बाद तक ITR वेरीफाई किया जा सकता था। हालांकि, इस समय को घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना ITR वेरीफाई कर सकते हैं।

आप आधार OTP के जरिए ITR वेरीफाई कर सकते हैं। आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। आप इसे आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल (Income Tax e-filing portal) पर दर्ज करके तुरंत सत्यापित कर सकते हैं। यदि आपका आधार और ई-फाइलिंग खाता लिंक है तो यह सबसे आसान और सबसे लोकप्रिय तरीका है।

आप अपने बैंक खाते से इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) जनरेट करके भी अपना आईटीआर सत्यापित कर सकते हैं। अधिकांश प्रमुख बैंक इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से यह सुविधा प्रदान करते हैं। यह उन लोगों के लिए उपयोगी है जो नियमित रूप से नेट बैंकिंग का उपयोग करते हैं। आप अपने डीमैट खाते के माध्यम से भी अपना आईटीआर सत्यापित कर सकते हैं। 

यदि आपके पास डीमैट खाता है, तो आप इससे भी ईवीसी जनरेट कर सकते हैं। यह तरीका विशेष रूप से उन निवेशकों के लिए फायदेमंद है जो शेयर बाजार में सक्रिय हैं। कुछ बैंक एटीएम के माध्यम से ईवीसी जनरेट करने की सुविधा भी देते हैं। यह कोड पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। 

वास्तव में, यह सुविधा सभी बैंकों के पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए पहले अपने बैंक से जांच लें। आप नेट बैंकिंग के जरिए भी अपना आईटीआर सत्यापित कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के जरिए आप सीधे ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं और बिना किसी अतिरिक्त कोड के अपना आईटीआर सत्यापित कर सकते हैं। यह तरीका भी तेज, आसान और सुरक्षित है। 

कुछ मामलों में, जैसे कि 50 लाख रुपये से ज़्यादा की सालाना आय वाली कंपनियों या व्यक्तियों के लिए, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अनिवार्य है। इसके लिए वैध DSC टोकन की ज़रूरत होती है। यह तरीका अतिरिक्त सुरक्षा सुनिश्चित करता है। आप इसके ज़रिए अपना ITR भी सत्यापित कर सकते हैं। 

आप ITR-V फ़ॉर्म पर ऑफ़लाइन हस्ताक्षर करके उसे बेंगलुरु में सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) को भेज सकते हैं। फ़ॉर्म 30 दिनों के भीतर पहुँच जाना चाहिए। इसकी प्रोसेसिंग में आमतौर पर 2-3 हफ़्ते लगते हैं।

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