Saif Ali Khan Case : बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान (actor Saif Ali Khan) को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने बड़ा झटका दिया है। भोपाल में नवाब की विरासत संपत्ति विवाद मामले (Inheritance Property Dispute Cases) में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने नवाब हमीदुल्लाह खान के उत्तराधिकारियों की अपील पर अपना फैसला सुनाया है। यह फैसला सैफ अली खान के पक्ष में नहीं आया है। इससे इस मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। विरासत संपत्ति का यह विवाद काफी पुराना है और भोपाल की स्थानीय अदालत ने 25 साल पहले इस पर अपना फैसला सुनाया था। अब नवाब हमीदुल्लाह खान के उत्तराधिकारियों की अपील के बाद यह फैसला रद्द कर दिया गया है। यह मामला भोपाल में 1500 करोड़ रुपये की संपत्ति से जुड़ा है।
सैफ अली खान (Saif Ali Khan Bollywood Actor) के विरासत संपत्ति विवाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट के मुताबिक भोपाल ट्रायल कोर्ट के 25 साल पुराने फैसले को रद्द कर दिया गया है। और मामले की दोबारा सुनवाई करने का आदेश दिया है। इसके लिए कोर्ट ने एक साल का समय दिया है। यानी जल्द से जल्द अन्य उत्तराधिकारियों को न्याय दिया जाए। यह पुश्तैनी संपत्ति नवाब की बड़ी बेगम साजिदा सुल्तान की बेटी को दी गई थी, जो सैफ अली खान की परदादी हैं। हालांकि, अन्य उत्तराधिकारियों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार संपत्ति का बंटवारा करने की मांग की है और अनुरोध किया है कि फैसला पूरी तरह पारदर्शी तरीके से किया जाए।
अरबों डॉलर की संपत्ति का मामला!
बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान से जुड़े विवाद को देखते हुए बेगम सुरैया, नवाबजादी कमर ताज राबिया सुल्तान, नवाब मेहर ताज सजिता सुल्तान और बेगम मेहर ताज नवाब साजिदा ने 25 साल पहले साल 2000 में हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। यह मामला अरबों डॉलर का है। जिसमें हजारों एकड़ जमीन और अहमदाबाद पैलेस भी शामिल है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सैफ के परिवार की चुनौती आने वाले साल में और बढ़ जाएगी। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि स्थानीय कोर्ट नई सुनवाई के बाद क्या फैसला सुनाएगा।
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